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रांचीः शो कॉज का उप नगर आयुक्त ने नहीं दिया जवाब, मेयर ने 15 अक्टूबर को बुलाई बैठक

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Published : Oct 14, 2020, 6:12 PM IST

टैक्स कलेक्शन करने वाली एजेंसी को लेकर रांची मेयर और निगम के पदाधिकारियों के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा है. इसे लेकर मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर को बैठक कर इस विवाद को समाप्त किया जाए.

शो कॉज का उप नगर आयुक्त ने नहीं दिया जवाब
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रांची: टैक्स कलेक्शन करने वाली एजेंसी को लेकर मेयर और निगम के पदाधिकारियों के बीच का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले दिनों मेयर आशा लकड़ा ने राजस्व संग्रह कार्य के लिए उप नगर आयुक्त शंकर यादव की ओर से झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के खिलाफ श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ करारनामा किये जाने पर शो कॉज किया था, लेकिन निर्धारित समय के अंदर उन्होंने शो-कॉज का कोई जवाब नहीं दिया गया.

इसे लेकर रांची मेयर आशा लकड़ा ने बुधवार को कहा कि उप नगर आयुक्त के इस आचरण से स्पष्ट है कि नई एजेंसी के साथ किए गए करारनामा में अनियमितता की गई है. मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर को बैठक कर इस विवाद को समाप्त किया जाए. हालांकि, इससे पहले 19 अक्टूबर को बैठक किए जाने का निर्णय नगर आयुक्त की ओर से लिया गया था. मेयर ने नगर आयुक्त को यह भी निर्देश दिया है कि बैठक में नगर निगम के कानूनी और तकनीकी सलाहकार के साथ-साथ अधोहस्ताक्षरी के कानूनी सलाहकार शुभाशीष सोरेन और तकनीकी सलाहकार राजीव गुप्ता को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि दोनों पक्ष की बातें स्पष्ट हो सकें.

ये भी पढ़ें-जमशेदपुर में नगरपालिका नहीं होने से विकास प्रभावित, नहीं मिलती वित्तीय सहायता: सरयू राय

दस्तावेजों की होगी जांच

मेयर ने कहा है कि बैठक में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति होगी, ताकि इस बैठक को लेकर किसी प्रकार का आरोप-प्रत्यारोप न हों. मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि बैठक में उपस्थित सदस्यों को श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों की प्रति भी उपलब्ध कराएं, क्योंकि चयनित एजेंसी की ओर से फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर टेंडर हासिल करने की शिकायत मिली है. इसलिए एजेंसी की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों की कानूनी और तकनीकी जांच पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर नई एजेंसी के साथ किए गए करारनामा में रांची नगर निगम के अधिकारियों ने झारखंड नगरपालिका के अधिनियमों का पालन कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है तो, उन्हें बैठक से पीछे नहीं हटना चहिए.


पहली बार मीडिया की होगी उपस्थिति

बता दें कि नगर आयुक्त मनोज कुमार के कार्यकाल में नगर निगम की बैठक बंद कमरे में होती थी. मीडियाकर्मियों की नो एंट्री कर दी गई थी, जिसको लेकर लगातार शिकायतें भी हुई थी. पार्षदों ने सवाल उठाया था कि जब विधानसभा सत्र में मीडियाकर्मियों को सम्मिलित किया जाता है तो फिर निगम बोर्ड की बैठक में क्यों नहीं किया जा सकता है. ऐसे में अब पहला मौका होगा, जब मेयर की ओर से आहूत बैठक में मीडियाकर्मियों की भी एंट्री होने की बात कही गयी है.

रांची: टैक्स कलेक्शन करने वाली एजेंसी को लेकर मेयर और निगम के पदाधिकारियों के बीच का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले दिनों मेयर आशा लकड़ा ने राजस्व संग्रह कार्य के लिए उप नगर आयुक्त शंकर यादव की ओर से झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के खिलाफ श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ करारनामा किये जाने पर शो कॉज किया था, लेकिन निर्धारित समय के अंदर उन्होंने शो-कॉज का कोई जवाब नहीं दिया गया.

इसे लेकर रांची मेयर आशा लकड़ा ने बुधवार को कहा कि उप नगर आयुक्त के इस आचरण से स्पष्ट है कि नई एजेंसी के साथ किए गए करारनामा में अनियमितता की गई है. मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर को बैठक कर इस विवाद को समाप्त किया जाए. हालांकि, इससे पहले 19 अक्टूबर को बैठक किए जाने का निर्णय नगर आयुक्त की ओर से लिया गया था. मेयर ने नगर आयुक्त को यह भी निर्देश दिया है कि बैठक में नगर निगम के कानूनी और तकनीकी सलाहकार के साथ-साथ अधोहस्ताक्षरी के कानूनी सलाहकार शुभाशीष सोरेन और तकनीकी सलाहकार राजीव गुप्ता को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि दोनों पक्ष की बातें स्पष्ट हो सकें.

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दस्तावेजों की होगी जांच

मेयर ने कहा है कि बैठक में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति होगी, ताकि इस बैठक को लेकर किसी प्रकार का आरोप-प्रत्यारोप न हों. मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि बैठक में उपस्थित सदस्यों को श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों की प्रति भी उपलब्ध कराएं, क्योंकि चयनित एजेंसी की ओर से फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर टेंडर हासिल करने की शिकायत मिली है. इसलिए एजेंसी की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों की कानूनी और तकनीकी जांच पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर नई एजेंसी के साथ किए गए करारनामा में रांची नगर निगम के अधिकारियों ने झारखंड नगरपालिका के अधिनियमों का पालन कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है तो, उन्हें बैठक से पीछे नहीं हटना चहिए.


पहली बार मीडिया की होगी उपस्थिति

बता दें कि नगर आयुक्त मनोज कुमार के कार्यकाल में नगर निगम की बैठक बंद कमरे में होती थी. मीडियाकर्मियों की नो एंट्री कर दी गई थी, जिसको लेकर लगातार शिकायतें भी हुई थी. पार्षदों ने सवाल उठाया था कि जब विधानसभा सत्र में मीडियाकर्मियों को सम्मिलित किया जाता है तो फिर निगम बोर्ड की बैठक में क्यों नहीं किया जा सकता है. ऐसे में अब पहला मौका होगा, जब मेयर की ओर से आहूत बैठक में मीडियाकर्मियों की भी एंट्री होने की बात कही गयी है.

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