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हाईकोर्ट में प्रदीप यादव की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने मांगी केस डायरी

झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी की मांग की है. अब मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.

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Published : Sep 12, 2019, 9:51 AM IST

Updated : Sep 12, 2019, 10:39 AM IST

हाईकोर्ट में प्रदीप यादव की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई

रांची: विधायक प्रदीप यादव पर झारखंड विकास मोर्चा के नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया है. जिसको लेकर प्रदीप यादव जेल में बंद है. उसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रदीप यादव की ओर से दायर की गई है.

जानकारी देते धीरज कुमार

आपको बता दें कि झारखंड विकास मोर्चा की एक महिला नेत्री ने प्रदीप यादव पर यौन उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार करने समेत कई अन्य आरोप लगाते हुए महिला थाने में 3 मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक यौन उत्पीड़न की घटना 20 अप्रैल 2019 को एक निजी होटल में की गई थी. घटना के बाद पिता ने मामला दर्ज कराया था.

ये भी देखें -पत्थलगड़ी के आरोपी स्टेन स्वामी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 23 सितंबर को अगली सुनवाई
झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में सरेंडर किया और जमानत याचिका दाखिल की. निचली अदालत ने भी जमानत याचिका नामंजूर करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दी थी. तब से विधायक प्रदीप यादव देवघर जेल में बंद हैं. अब जमानत के लिए प्रदीप यादव ने हाईकोर्ट की शरण ली है.

रांची: विधायक प्रदीप यादव पर झारखंड विकास मोर्चा के नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया है. जिसको लेकर प्रदीप यादव जेल में बंद है. उसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रदीप यादव की ओर से दायर की गई है.

जानकारी देते धीरज कुमार

आपको बता दें कि झारखंड विकास मोर्चा की एक महिला नेत्री ने प्रदीप यादव पर यौन उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार करने समेत कई अन्य आरोप लगाते हुए महिला थाने में 3 मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक यौन उत्पीड़न की घटना 20 अप्रैल 2019 को एक निजी होटल में की गई थी. घटना के बाद पिता ने मामला दर्ज कराया था.

ये भी देखें -पत्थलगड़ी के आरोपी स्टेन स्वामी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 23 सितंबर को अगली सुनवाई
झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में सरेंडर किया और जमानत याचिका दाखिल की. निचली अदालत ने भी जमानत याचिका नामंजूर करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दी थी. तब से विधायक प्रदीप यादव देवघर जेल में बंद हैं. अब जमानत के लिए प्रदीप यादव ने हाईकोर्ट की शरण ली है.

Intro:रांची
बाइट--धीरज कुमार अधिवक्ता झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी की मांग की है अब मामले रुक जाना है मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।


Body:विधायक प्रदीप यादव पर झारखंड विकास मोर्चा के नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया है जिसको लेकर प्रदीप यादव जेल के चारदीवारी में बंद है उसी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका प्रदीप यादव की ओर से दायर की गई है। आपको बता दें कि झारखंड विकास मोर्चा की एक महिला अभिनेत्री ने प्रदीप यादव पर यौन उत्पीड़न व अभद्र व्यवहार करने समेत कई अन्य आरोप लगाते हुए महिला थाने में 3 मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी प्राथमिकी दर्ज के मुताबिक योन उत्पन्ना की घटना 20 अप्रैल 2019 को करणी भाग्य शिवसृष्टी पैलेस होटल में हुई थी घटना के बाद पिता ने मामला दर्ज कराया था


Conclusion:झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में सरेंडर किया और जमानत याचिका दाखिल की निचली अदालत ने भी जमानत याचिका नामंजूर करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था तब से विधायक प्रदीप यादव देवघर जेल में बंद है अब जमानत के लिए प्रदीप यादव ने हाईकोर्ट की शरण ली है
Last Updated : Sep 12, 2019, 10:39 AM IST
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