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स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर पुलिस ने रांची में निकाला फ्लैग मार्च, लोगों को गाइडलाइन का पालन करने की दी हिदायत

झारखंड सहित राजधानी रांची में रविवार से सख्ती के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू कर दिया गया है. पहले दिन रांची पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी.

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स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर पुलिस ने रांची में निकाला फ्लैग मार्च
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Published : May 16, 2021, 6:09 PM IST

रांचीः राजधानी में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते लॉकडाउन लगाया गया है, इसे स्वास्थ सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान रविवार से 27 मई तक पाबंदियां बढ़ दी गई हैं. बिना पास कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने के लिए रांची पुलिस ने रविवार को शहर में फ्लैग मार्च किया. इस दौरान पुलिस ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी.

देखें पूरी रिपोर्ट

यह भी पढ़ेंःस्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 3.0ः सख्ती के साथ हुई शुरुआत
झारखंड सरकार ने 16 से 27 मई तक पूरे राज्य में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है. नये नियमों के तहत ई पास लेकर घर से बाहर निकलना अनिवार्य किया गया है. पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए पहले दिन फ्लैग मार्च किया. फ्लैग मार्च की अगुवाई सिटी एसपी सौरभ और एसडीएम ने किया. फ्लैग मार्च में सभी थानों के थाना प्रभारी, डीएसपी और पीसीआर शामिल थे. पुलिसकर्मियों ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का पालन करें, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके. फ्लैग मार्च के दौरान रांची सिटी एसपी सौरभ खुद ट्रैफिक नियमों का पालन करते दिखें.

एनाउंस कर बताया गया नियम
फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने स्पीकर के माध्यम से एनाउंस करते हुए आम लोगों को बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील कर दी गई हैं. बेवजह कोई शहर से बाहर नहीं जाए. मेडिकल दुकान के साथ साथ सभी जरूरत के दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन वहां भीड़ नहीं लगाने की हिदायत दी गई है, अन्यथा कारवाई की जाएगी.

दो बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दोपहर दो बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी. हालांकि, मेडिकल दुकान के साथ साथ पेट्रोल पंप, रसोई गैस, सीएनजी, होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे. वहीं, होटल और रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है. बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है.

गाड़ियों में बैठने वालों की संख्या तय
आपात स्थिति में यात्रा के लिए चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में भी ड्राइवर सहित अधिकतम 3, दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है. इस नियम का उल्लंघन करने पर 15 दिन के लिए गाड़ी जब्त कर चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रांचीः राजधानी में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते लॉकडाउन लगाया गया है, इसे स्वास्थ सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान रविवार से 27 मई तक पाबंदियां बढ़ दी गई हैं. बिना पास कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने के लिए रांची पुलिस ने रविवार को शहर में फ्लैग मार्च किया. इस दौरान पुलिस ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी.

देखें पूरी रिपोर्ट

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झारखंड सरकार ने 16 से 27 मई तक पूरे राज्य में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है. नये नियमों के तहत ई पास लेकर घर से बाहर निकलना अनिवार्य किया गया है. पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए पहले दिन फ्लैग मार्च किया. फ्लैग मार्च की अगुवाई सिटी एसपी सौरभ और एसडीएम ने किया. फ्लैग मार्च में सभी थानों के थाना प्रभारी, डीएसपी और पीसीआर शामिल थे. पुलिसकर्मियों ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का पालन करें, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके. फ्लैग मार्च के दौरान रांची सिटी एसपी सौरभ खुद ट्रैफिक नियमों का पालन करते दिखें.

एनाउंस कर बताया गया नियम
फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने स्पीकर के माध्यम से एनाउंस करते हुए आम लोगों को बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील कर दी गई हैं. बेवजह कोई शहर से बाहर नहीं जाए. मेडिकल दुकान के साथ साथ सभी जरूरत के दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन वहां भीड़ नहीं लगाने की हिदायत दी गई है, अन्यथा कारवाई की जाएगी.

दो बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दोपहर दो बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी. हालांकि, मेडिकल दुकान के साथ साथ पेट्रोल पंप, रसोई गैस, सीएनजी, होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे. वहीं, होटल और रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है. बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है.

गाड़ियों में बैठने वालों की संख्या तय
आपात स्थिति में यात्रा के लिए चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में भी ड्राइवर सहित अधिकतम 3, दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है. इस नियम का उल्लंघन करने पर 15 दिन के लिए गाड़ी जब्त कर चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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