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पॉक्सो विशेष अदालत ने आरोपी को ठहराया दोषी, 21 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

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Published : Jan 18, 2021, 8:55 PM IST

रांची व्यवहार न्यायालय स्थित पॉक्सो के विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले पर सुनवाई की है. इस पर अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में बुढ़मू निवासी भीम गोरैत को दोषी करार दिया है. साथ ही उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है.

Pocso special court convicted accused in ranchi
पॉक्सो विशेष अदालत ने आरोपी को ठहराया दोषी

रांचीः व्यवहार न्यायालय स्थित पॉक्सो के विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले पर सुनवाई हुई. मामले पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में बुढ़मू निवासी भीम गोरैत को दोषी करार दिया है. साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है. सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई.

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क्या था मामला

अभियुक्त ने नाबालिग को घर में अकेली पाकर 30 अप्रैल 2018 को घटना को अंजाम दिया था. अभियुक्त ने घटना की जानकारी देने पर जान से मार देने की धमकी भी थी. घटना के 13 दिन बाद पीड़िता ने अभियुक्त के खिलाफ बुढ़मू थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. अभियुक्त घटना के कुछ दिनों के बाद से ही जेल में है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी एके राय ने पांच गवाहों को प्रस्तुत किया था.

रांचीः व्यवहार न्यायालय स्थित पॉक्सो के विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले पर सुनवाई हुई. मामले पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में बुढ़मू निवासी भीम गोरैत को दोषी करार दिया है. साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है. सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई.

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क्या था मामला

अभियुक्त ने नाबालिग को घर में अकेली पाकर 30 अप्रैल 2018 को घटना को अंजाम दिया था. अभियुक्त ने घटना की जानकारी देने पर जान से मार देने की धमकी भी थी. घटना के 13 दिन बाद पीड़िता ने अभियुक्त के खिलाफ बुढ़मू थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. अभियुक्त घटना के कुछ दिनों के बाद से ही जेल में है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी एके राय ने पांच गवाहों को प्रस्तुत किया था.

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