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होटल अलकोर के मालिक राजीव सिंह दुग्गल को नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की - झारखंड हाई कोर्ट

जमशेदपुर के चर्चित अलकोर होटल के मालिक राजीव सिंह दुग्गल को हाई कोर्ट ने राहत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

hearing in High Court of owner of Hotel Alcor Rajiv Singh Duggal
होटल अलकोर के मालिक राजीव सिंह दुग्गल मामाले में हाई कोर्ट में सुनवाई
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Published : Mar 22, 2021, 9:57 PM IST

Updated : Mar 23, 2021, 7:57 AM IST

रांची: जमशेदपुर के चर्चित अलकोर होटल के मालिक राजीव सिंह दुग्गल को हाई कोर्ट ने राहत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने राजीव सिंह दुग्गल की याचिका पर सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया.

ये भी पढ़ें-होटल अलकोर के मालिक राजीव सिंह दुग्गल की जमानत याचिका पर सुनवाई, HC ने आदेश रखा सुरक्षित

विस्तार से हुई मामले की सुनवाई

अलकोर होटल के मालिक की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी, जिसके द्वारा निचली अदालत ने इनके खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था. याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान उनके होटल में जो घटना घटी थी, उसमें इनका कोई दोष नहीं है. इनके खिलाफ तकनीकी रूप से निचली अदालत ने संज्ञान लिया है, उसे खारिज किया जाना चाहिए, साथ ही पूरे आपराधिक मामलों को भी निरस्त किए जाने की मांग की गई थी. हाई कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई विस्तार से की.

याचिका खारिज

राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता होटल के मालिक हैं और इनके बिना मिलीभगत के इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती है. अतः इनकी याचिका स्वीकार योग्य नहीं है और उसे खारिज कर दी जानी चाहिए और निचली अदालत की ओर से ली गई संज्ञान बिल्कुल सही है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए राजीव सिंह दुग्गल की याचिका खारिज कर दी.

रांची: जमशेदपुर के चर्चित अलकोर होटल के मालिक राजीव सिंह दुग्गल को हाई कोर्ट ने राहत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने राजीव सिंह दुग्गल की याचिका पर सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया.

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विस्तार से हुई मामले की सुनवाई

अलकोर होटल के मालिक की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी, जिसके द्वारा निचली अदालत ने इनके खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था. याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान उनके होटल में जो घटना घटी थी, उसमें इनका कोई दोष नहीं है. इनके खिलाफ तकनीकी रूप से निचली अदालत ने संज्ञान लिया है, उसे खारिज किया जाना चाहिए, साथ ही पूरे आपराधिक मामलों को भी निरस्त किए जाने की मांग की गई थी. हाई कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई विस्तार से की.

याचिका खारिज

राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता होटल के मालिक हैं और इनके बिना मिलीभगत के इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती है. अतः इनकी याचिका स्वीकार योग्य नहीं है और उसे खारिज कर दी जानी चाहिए और निचली अदालत की ओर से ली गई संज्ञान बिल्कुल सही है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए राजीव सिंह दुग्गल की याचिका खारिज कर दी.

Last Updated : Mar 23, 2021, 7:57 AM IST
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