रांची: विधानसभा अध्यक्ष के न्यायधिकरण में विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ भाजपा ने गुरुवार को 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल मामले में तीसरी याचिका दाखिल की है. पार्टी प्रवक्ता सरोज सिंह ने याचिका दायर की है. जबकि इससे पहले पहले याचिका भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिनोद शर्मा और दूसरी याचिका कांके के विधायक समरी लाल ने विधानसभा अध्यक्ष के न्यायधिकरण में दर्ज करवाया था.
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तत्काल सदस्यता समाप्त करने की अपील
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने दायर याचिका में विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ दलबदल कानून का उलंघन करने का आरोप लगाते हुए सदस्यता समाप्त करने की अपील की है. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने दसवीं अनुसूची का उलंघन किया है, जो कि दलबदल का मामला है. इस कारण उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए.
पार्टी विरोधी गतिविधि में थे शामिल
उन्होंने कहा कि 2019 विधानसभा चुनाव में प्रदीप यादव, पोरैयाहट विधानसभा से और बंधु तिर्की मांडर विधानसभा के लिए झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर विधायक निर्वाचित हुए थे. विधायक निर्वाचित होने के बाद से ही बंधु तिर्की और प्रदीप यादव दोनों ही पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहे हैं. इसके आलोक में जेवीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था. समय सीमा समाप्त होने के बाद झारखंड विकास मोर्चा ने केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया था. दोनों की बर्खास्तगी की सूचना विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को दी गई.
उन्होंने कहा कि झाविमो की कार्यसमिति की बैठक में सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का फैसला लिया था. विलय की सूचना भी भारत निर्वाचन आयोग को दी गई. इसके आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने इस विलय को स्वीकार किया.