नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने झारखंड के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों के रुड गांव में एक सितंबर, 2017 को भाकपा (माओवादी) के एक शिविर से गोला बारूद की बरामदगी से संबंधित मामले में दो गिरफ्तार और नौ फरार व्यक्तियों सहित 11 लोगों के खिलाफ शुक्रवार को आरोप पत्र दायर किया (NIA files charge sheet against 11 accused ). 2021 में एनआईए द्वारा जांच संभालने से पहले मामला शुरू में झारखंड के गारू लातेहार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था.
एनआईए ने नौ फरार आरोपियों के साथ प्रभु साव उर्फ प्रभु प्रसाद साव और बलराम उरांव उर्फ बलराम के साथ छोटू खेरवार उर्फ सुजीत खेरवार, रविंदर गंझू उर्फ मुकेश गंझू, नीरज सिंह खेरवार, मृत्युंजय भुइया, प्रदीप सिंह खेरवार उर्फ चेरो उर्फ मुनेश्वर गंझू मुंशी, काजेश गंझू, अघनु गंझू उर्फ अघनु और लाजिम अंसारी उर्फ लाजिम मिया के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है.
एनआईए ने आगे बताया, 'साजिश को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री की खरीद की और प्रतिबंधित संगठन के लिए धन जुटाया.' एनआईए ने कहा कि उसकी जांच ने यह भी स्थापित किया है कि आरोपी व्यक्तियों ने आतंकवादी कृत्यों के लिए कई निर्दोष व्यक्तियों को बलपूर्वक भर्ती किया और आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए. आरोपियों पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाकर सुरक्षा कर्मियों के साथ-साथ निर्दोष नागरिकों पर हमला करने और उन्हें मारने का भी आरोप लगाया गया है.
(इनपुट-आईएएनएस)