रांची: पोक्सो की विशेष न्यायालय ने गुरुवार को मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी मोहम्मद शकील अहमद को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला 2019 का है जो रांची सदर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आइपीसी और पॉक्सो की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
बिस्किट खिलाने के बहाने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी मोहम्मद शकील अहमद को पॉक्सो की विशेष अदालत ने गुरुवार को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से हुई. बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाहों की गवाही कराई गई. वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों की गवाही कराई गई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत दोषी को सजा सुनाई है.
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20 साल सश्रम कारावास की सजा
पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी मोहम्मद शकील अहमद को 373 (3) में 20 साल की सजा 10 हजार जुर्माना, 376 A B में 20 साल की सजा 10 हजार जुर्माना और पोक्सो 4 और 6 में 20-20 साल की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी यानी दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी. वहीं, जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला 2019 से जुड़ा हुआ है और सदर थाना क्षेत्र का मामला है.
बिस्किट खिलाने के बहाने दुष्कर्म
अभियुक्त मोहम्मद शकील अहमद मासूम बच्ची को तकरीबन 10 बजे बिस्किट खिलाने के बहाने छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची को ढूंढते हुए जब उसकी मां पहुंची तो पीड़ित बच्ची ने अपनी मां को रो-रोककर सारी बातें बताई, जिसके बाद सदर थाने में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. पॉक्सो की विशेष अदालत ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर मामले की सुनवाई वीडियो कॉलिंग एप के जरिए की है.