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रांची की मेयर ने उपनगर आयुक्त को जारी किया शो-कॉज नोटिस, एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट पर पूछा सवाल - रांची की मेयर ने उपनगर आयुक्त से पूछे सवाल

रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने उपनगर आयुक्त शंकर यादव को शो-कॉज नोटिस जारी किया है. 3 अक्टूबर को श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए एकरारनामा पर मेयर ने जवाब मांगा है. शो-कॉज में पूछा है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के किस धारा के तहत हस्ताक्षर किया गया है. एकरारनामा से पहले आपने तथ्य पढ़ा था या नहीं.

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उपनगर आयुक्त को नोटिस
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Published : Oct 8, 2020, 6:10 AM IST

रांची: श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए एकरारनामे को लेकर मेयर आशा लकड़ा ने उपनगर आयुक्त शंकर यादव को शो-कॉज नोटिस जारी किया है. उन्होंने दो दिनों के अंदर से जवाब मंगा है.मेयर ने यह नोटिस 3 अक्टूबर को श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए एकरारनामे के संबंध में जवाब के लिए जारी किया है. अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो एकरारनामा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के खिलाफ समझा जाएगा.


शो-कॉज में पूछा गया है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के किस धारा के तहत हस्ताक्षर किया गया है. एकरारनामा से पहले आपने तथ्य पढ़ा था या नहीं. श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एकरारनामा करने से पहले एकरारनामा से संबंधित एजेंसी के दस्तावेजों को देखा था या नहीं. सूडा निदेशक के माध्यम से जारी किए गए पत्र में क्या निर्देश दिया गया है. इस संबंध में झारखंड हाइ कोर्ट का जिक्र किया गया है. हाई कोर्ट के निर्देश पर सूडा निदेशक ने क्या कहा है.

इसे भी पढे़ं:- झारखंड पुलिस की नई नियमावली लागू, गृह विभाग के प्रधान सचिव ने जारी की अधिसूचना

एकरारनामा में एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए तथ्य के बाहर जाकर कार्य जोड़ने की भी बात कही गई है. एकरारनामा पर हाई कोर्ट के आदेश से प्रभावित होने की बात क्यों नहीं जोड़ी गई यह भी पूछा गया है. किस प्रावधान के तहत उन्हें यह अधिकार दिया है कि नगरपालिका से संबंधित मामलों पर वह स्वयं निर्णय लेंगे यह भी पूछा गया है. इससे पहले रांची नगर निगम परिषद् ने 09 जून 2020 की बैठक में पहले से कार्यरत एजेंसी मेसर्स स्पैरो साॅफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड को कार्य विस्तार देने पर निर्णय लिया था. परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय पर अब तक क्या कार्रवाई हुई. नगर निगम के जनप्रतिनिधियों का क्या कार्य है.

रांची: श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए एकरारनामे को लेकर मेयर आशा लकड़ा ने उपनगर आयुक्त शंकर यादव को शो-कॉज नोटिस जारी किया है. उन्होंने दो दिनों के अंदर से जवाब मंगा है.मेयर ने यह नोटिस 3 अक्टूबर को श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए एकरारनामे के संबंध में जवाब के लिए जारी किया है. अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो एकरारनामा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के खिलाफ समझा जाएगा.


शो-कॉज में पूछा गया है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के किस धारा के तहत हस्ताक्षर किया गया है. एकरारनामा से पहले आपने तथ्य पढ़ा था या नहीं. श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एकरारनामा करने से पहले एकरारनामा से संबंधित एजेंसी के दस्तावेजों को देखा था या नहीं. सूडा निदेशक के माध्यम से जारी किए गए पत्र में क्या निर्देश दिया गया है. इस संबंध में झारखंड हाइ कोर्ट का जिक्र किया गया है. हाई कोर्ट के निर्देश पर सूडा निदेशक ने क्या कहा है.

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एकरारनामा में एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए तथ्य के बाहर जाकर कार्य जोड़ने की भी बात कही गई है. एकरारनामा पर हाई कोर्ट के आदेश से प्रभावित होने की बात क्यों नहीं जोड़ी गई यह भी पूछा गया है. किस प्रावधान के तहत उन्हें यह अधिकार दिया है कि नगरपालिका से संबंधित मामलों पर वह स्वयं निर्णय लेंगे यह भी पूछा गया है. इससे पहले रांची नगर निगम परिषद् ने 09 जून 2020 की बैठक में पहले से कार्यरत एजेंसी मेसर्स स्पैरो साॅफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड को कार्य विस्तार देने पर निर्णय लिया था. परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय पर अब तक क्या कार्रवाई हुई. नगर निगम के जनप्रतिनिधियों का क्या कार्य है.

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