रांची: विक्टिम कंपनसेशन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सुदूरवर्ती इलाके राहे के पीड़ित रामेश्वर महतो को 50 हजार रुपए की मुआवजा राशि दी गई. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार ने पीड़ित परिवार को चेक प्रदान करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशानुसार दिए जा रहे विक्टिम कंपनसेशन के बारे में जानकारी भी दी.
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क्या है पूरा मामला
पीड़ित रामेश्वर महतो की बहन की हत्या उसके ही पति ने जहर देकर कर दी थी. इस मामले में हत्यारा पति जेल में बंद था जो पिछले दिनों जमानत पर बाहर निकला. इससे पीड़ित रामेश्वर महतो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हालांकि जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मिले मुआवजे से पीड़ित परिवार राहत महसूस कर रहा है.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार वैसे तो पीड़ित परिजनों को पीएलवी सदस्य के माध्यम से खोज निकालती है और विक्टिम कंपनसेशन के तहत मुआवजा की राशि प्रदान करती है ताकि पीड़ित परिवार के जीवन यापन करने में राहत मिल सके साथ ही उस पीड़ित परिवार का पुनर्वास किया जा सके.