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रिटायर्ड फौजी के हत्यारों को उम्रकैद की सजा, नाली विवाद में हुई थी हत्या - retired army man

रांची में रिटायर्ड फौजी के हत्यारों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला साल 2013 का है.

व्यवहार न्यायालय, रांची.
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Published : Jun 14, 2019, 12:23 AM IST


रांची: रिटायर्ड फौजी के हत्यारों को एजेसी 4 के जज एसएन मिश्रा की अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल, यह मामला साल 2013 का है और सुखदेव नगर थाने से जुड़ा है. नाली विवाद को लेकर रिटायर्ड फौजी केश्वर राय की घर में घुसकर आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसमें फौजी की मौत मौके पर ही हो गई थी. 6 साल तक चले ट्रायल के बाद बीते 11 जून को न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था और सजा के बिंदु पर फैसले के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की थी.

व्यवहार न्यायालय, रांची.

इस मामले में आरोपी नीरज चौधरी रूपेश चौधरी और रितेश विश्वकर्मा गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं. वहीं, चार आरोपी जमानत पर थे. जिन्हें 11 जून को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए पुलिस कस्टडी में भेज दिया था. सजा पाने वाले सात आरोपी नीरज चौधरी, रितेश विश्वकर्मा, रूपेश चौधरी, अभिषेक चौधरी, संतोष चौधरी, गोलू जयसवाल और प्रकाश सिंह हैं.


रांची: रिटायर्ड फौजी के हत्यारों को एजेसी 4 के जज एसएन मिश्रा की अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल, यह मामला साल 2013 का है और सुखदेव नगर थाने से जुड़ा है. नाली विवाद को लेकर रिटायर्ड फौजी केश्वर राय की घर में घुसकर आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसमें फौजी की मौत मौके पर ही हो गई थी. 6 साल तक चले ट्रायल के बाद बीते 11 जून को न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था और सजा के बिंदु पर फैसले के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की थी.

व्यवहार न्यायालय, रांची.

इस मामले में आरोपी नीरज चौधरी रूपेश चौधरी और रितेश विश्वकर्मा गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं. वहीं, चार आरोपी जमानत पर थे. जिन्हें 11 जून को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए पुलिस कस्टडी में भेज दिया था. सजा पाने वाले सात आरोपी नीरज चौधरी, रितेश विश्वकर्मा, रूपेश चौधरी, अभिषेक चौधरी, संतोष चौधरी, गोलू जयसवाल और प्रकाश सिंह हैं.

Intro:रांची

रिटायर्ड फौजी के हत्यारों को एजेसी 4 के जज एसएन मिश्रा की अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया है साथ ही 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल यह मामला साल 2013 का है और सुखदेव नगर थाना से जुड़ा है। ।नाली विवाद को लेकर रिटायर्ड फौजी केश्वर राय को घर में घुसकर आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया था जिसकी मौत मौके पर ही हो गई थी। 6 साल तक चले ट्रायल के बाद बीते 11 जून को न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था और सजा के बिंदु पर फैसले के लिए आज का तिथि निर्धारित किया था।इस मामले में आरोपी नीरज चौधरी रूपेश चौधरी और रितेश विश्वकर्मा गिरफ्तारी के बाद से जेल में है वही चार आरोपियों ने हाई कोर्ट से जमानत पर थे Body:जिन्हें बीते 11 जून को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। आखिरकार न्याय की आस लगाए मृतक फौजी के परिजनों को न्याय मिल ही गया ।
सजा पाने वाले सात आरोपी--नीरज चौधरी, रितेश विश्वकर्मा, रूपेश चौधरी, अभिषेक चौधरी,संतोष चौधरी, गोलू जयसवाल और प्रकाश सिंह हैConclusion:
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