रांची: रिटायर्ड फौजी के हत्यारों को एजेसी 4 के जज एसएन मिश्रा की अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल, यह मामला साल 2013 का है और सुखदेव नगर थाने से जुड़ा है. नाली विवाद को लेकर रिटायर्ड फौजी केश्वर राय की घर में घुसकर आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसमें फौजी की मौत मौके पर ही हो गई थी. 6 साल तक चले ट्रायल के बाद बीते 11 जून को न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था और सजा के बिंदु पर फैसले के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की थी.
इस मामले में आरोपी नीरज चौधरी रूपेश चौधरी और रितेश विश्वकर्मा गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं. वहीं, चार आरोपी जमानत पर थे. जिन्हें 11 जून को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए पुलिस कस्टडी में भेज दिया था. सजा पाने वाले सात आरोपी नीरज चौधरी, रितेश विश्वकर्मा, रूपेश चौधरी, अभिषेक चौधरी, संतोष चौधरी, गोलू जयसवाल और प्रकाश सिंह हैं.