रांचीः झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से राज्य में वंचित लगभग 15 लाख लाभुकों के लिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है. इन लाभुकों को अनुदानित दर पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा. तय योजना के अनुसार इस खाद्य सुरक्षा योजना में प्रति लाभुक को 5 किलोग्राम अनाज एक रुपए किलो की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा. इस बाबत मंगलवार को ही स्टेट कैबिनेट में फैसला लिया गया है.
इस संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि लाभुकों को जिला वार विभक्त किया जाएगा और फिर उन्हें पंचायत और वार्ड में बांटा जाएगा. इस योजना में प्रति वर्ष 213 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है.
29 मामलों पर मिली सहमति
उन्होंने बताया कि मंगलवार को हुई स्टेट कैबिनेट में कुल 29 प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए. कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि गृह विभाग की दंड प्रक्रिया संहिता झारखंड संशोधन विधेयक पर भी राज्य सरकार ने अपनी सहमति दी है.
इसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में संशोधन का प्रस्ताव भेज दिया गया था. जिसके तहत अब आरोपी की गैर हाजिरी में भी उससे जुड़े मामले की सुनवाई हो सकेगी और उसे दंड दिया जा सकेगा.
वहीं राज्य सरकार ने इसके अलावा झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल, 2020 के गठन पर स्वीकृति दी. इसके तहत अब म्यूटेशन ऑनलाइन आवेदन के आधार पर किया जा सकेगा और अवैध जमाबंदी को रद्द करने की व्यवस्था भी इस बिल में की गई है.
साथ ही झारखंड सरकार ने झारखंड मिनिरल बीयर लैंड पैंडेमिक कोविड-19 संशोधन बिल 2020 को भी असेंबली के समक्ष रखने पर सहमति दी गयी.
वहीं लोक निर्माण विभाग के कोड में भी संशोधन किया गया जिसके तहत अब 10 फीसदी बिलों में भी कंस्ट्रक्शन के काम में कोट किया जा सकेगा. इसके अलावा झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2020 भी कैबिनेट में चर्चा में लाया गया.
जिसके तहत अब राज्य सरकार मांग सीमा को 1848 करोड़ और बढ़ा दिया गया है, जबकि जीएसटी मामलों की सुनवाई के लिए आर्थिक अपराधों की अदालत जमशेदपुर और धनबाद में सुनवाई कर सकेंगे.
दिव्यांगजनों को मिलेगी सहूलियत
साथ ही दिव्यांगजनों के लिए रांची के अलावा 10 जिलों में सभी सरकारी भवनों कॉलेज अस्पतालों में उनके लिए बैरियर फ्री एंट्री और ब्रेल लिपि में टॉयलेट और अन्य स्थानों पर साइनेज बनाने पर भी सहमति दी गई.
यह भी पढ़ेंः रांची में कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन, 9 दुकानदारों को दिया गया नोटिस
साथ ही अंतर राज्य जलयान नियमावली, 2020 पर भी राज्य सरकार ने मुहर लगाई. इसके तहत साहिबगंज में बने मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चलने वाले जलयान से जुड़े लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल हो सकेगी.
51 ब्लॉक में खुलेंगे क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट
वहीं मनरेगा के काम को और स्मूथ करने के लिए राज्य के 51 ब्लॉक में क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है. वहीं स्टेट कैबिनेट ने दुमका हजारीबाग और पलामू समेत धनबाद स्थित पीएमसीएच का नाम बदलने पर भी सहमति दी है.
हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल और पीएमसीएच का नाम शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल किया गया है. जबकि अन्यान से जुड़े एक मामले में स्टेट कैबिनेट में पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की के निधन पर शोक व्यक्त किया.