ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री एनोस एक्का की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 1 दिसंबर को विस्तृत सुनवाई, सजा रद्द करने की मांग

झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी की अपील याचिका पर सुनवाई हुई(hearing on petition of former minister Enos Ekka ). जिसमें कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी है.

jharkhand High Court
jharkhand High Court
author img

By

Published : Nov 25, 2022, 8:57 AM IST

रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सरकार में रहे चर्चित पूर्व मंत्री आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का की ओर से निचली अदालत से दी गई सजा को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर गुरुवार 24 नवंबर को आंशिक सुनवाई हुई(hearing on petition of former minister Enos Ekka ). अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तिथि 1 दिसंबर निर्धारित की है.

ये भी पढ़ेंः पूर्व मंत्री एनोस एक्का मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश गौतम चौधरी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का ने आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के खिलाफ अपील दायर की है. पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी की ओर से याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया है कि वह निर्दोष हैं निचली अदालत द्वारा जो उन्हें सजा दी गई है वह गलत है इसलिए इस सजा को रद्द कर दिया जाए और मुझे निर्दोष करार दिया जाए.

बता दें कि 25 फरवरी 2020 को सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन को 7 साल की सजा सुनायी थी. वहीं एनोस एक्का की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा को भी चुनौती दी गयी है. जिस पर कोर्ट ने 18 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनोस एक्का को ईडी कोर्ट ने अप्रैल 2020 में सात साल की सजा सुनायी थी. कोर्ट ने उन पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. पूर्व मंत्री एनोस पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था.

रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सरकार में रहे चर्चित पूर्व मंत्री आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का की ओर से निचली अदालत से दी गई सजा को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर गुरुवार 24 नवंबर को आंशिक सुनवाई हुई(hearing on petition of former minister Enos Ekka ). अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तिथि 1 दिसंबर निर्धारित की है.

ये भी पढ़ेंः पूर्व मंत्री एनोस एक्का मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश गौतम चौधरी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का ने आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के खिलाफ अपील दायर की है. पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी की ओर से याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया है कि वह निर्दोष हैं निचली अदालत द्वारा जो उन्हें सजा दी गई है वह गलत है इसलिए इस सजा को रद्द कर दिया जाए और मुझे निर्दोष करार दिया जाए.

बता दें कि 25 फरवरी 2020 को सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन को 7 साल की सजा सुनायी थी. वहीं एनोस एक्का की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा को भी चुनौती दी गयी है. जिस पर कोर्ट ने 18 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनोस एक्का को ईडी कोर्ट ने अप्रैल 2020 में सात साल की सजा सुनायी थी. कोर्ट ने उन पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. पूर्व मंत्री एनोस पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.