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पंचायत सचिव नियुक्ति मामले पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने का आदेश

पंचायत सचिव नियुक्ति मामले में मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि शपथ पत्र दायर करे.

Jharkhand High Court
पंचायत सचिव नियुक्ति मामले पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त
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Published : Nov 30, 2021, 2:34 PM IST

रांचीः पंचायत सचिव की नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट में दायर अवमाननावाद याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि सभी याचिका में अलग-अलग शपथ पत्र दायर करे. 19 जनवरी से पहले शपथ पत्र अदालत में पेश करना सुनिश्चित करेंगे. अब मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी.

यह भी पढ़ेंःरांची: पंचायत सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि झारखंड पंचायत सचिव नियुक्ति अभी भी अधर में लटका हुआ है. इसपर सरकार किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं ले रही है. इससे अभ्यर्थियों में असंतोष की भावना फैलती जा रही है. याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाते हुए सरकार को नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए निर्देश देने की मांग की है. याचिकातर्ता को सुनने के बाद अदालत ने सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी थी जिसपर सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया.

जानकारी देते अधिवक्ता

सरकार ने नहीं लिया कोई निर्णय

याचिकाकर्ता ने राज्य में पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पंचायत सचिव के लिए विज्ञापन निकाला गया. लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई. इस मामले में अदालत की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नियुक्ति पर निर्णय लेने का आदेश दिया था. अदालत के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने नहीं पंचायत सचिव की नियुक्ति की और नहीं कोई निर्णय लिया. उसके बाद याचिकाकर्ता ने फिर हाई कोर्ट में अवमाननावाद याचिका दायर की है, जिसपर सुनवाई हुई.

रांचीः पंचायत सचिव की नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट में दायर अवमाननावाद याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि सभी याचिका में अलग-अलग शपथ पत्र दायर करे. 19 जनवरी से पहले शपथ पत्र अदालत में पेश करना सुनिश्चित करेंगे. अब मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी.

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झारखंड हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि झारखंड पंचायत सचिव नियुक्ति अभी भी अधर में लटका हुआ है. इसपर सरकार किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं ले रही है. इससे अभ्यर्थियों में असंतोष की भावना फैलती जा रही है. याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाते हुए सरकार को नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए निर्देश देने की मांग की है. याचिकातर्ता को सुनने के बाद अदालत ने सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी थी जिसपर सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया.

जानकारी देते अधिवक्ता

सरकार ने नहीं लिया कोई निर्णय

याचिकाकर्ता ने राज्य में पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पंचायत सचिव के लिए विज्ञापन निकाला गया. लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई. इस मामले में अदालत की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नियुक्ति पर निर्णय लेने का आदेश दिया था. अदालत के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने नहीं पंचायत सचिव की नियुक्ति की और नहीं कोई निर्णय लिया. उसके बाद याचिकाकर्ता ने फिर हाई कोर्ट में अवमाननावाद याचिका दायर की है, जिसपर सुनवाई हुई.

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