रांची: राजधानी रांची में वेंडर्स के लिए बनवाए गए अटल मार्केट में दुकान आवंटन में धांधली को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद रांची नगर निगम केे जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है. साथ ही प्रार्थी को सक्षम प्राधिकार के पास आवेदन देने को कहा है.
उचित प्राधिकार में आवेदन करने की सलाहझारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन, न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटल मार्केट में दुकान आवंटन में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से जवाब पेश किया गया अदालत ने निगम के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है. साथ ही प्रार्थी को कहा है कि वह उचित प्राधिकार के पास अपना आवेदन दें.
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आवंटन में गड़बड़ी को लेकर जनहित याचिका दायर
याचिकाकर्ता मोहम्मद इशाक ने राजधानी रांची में बने अटल मार्केट में दुकान के आवंटन में गड़बड़ी को लेकर जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम के जवाब को सुनने के बाद याचिका को निष्पादित कर दिया है.