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सिविल जज जूनियर डिविजन मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ, HC ने खारिज की प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका

झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दी है. इससे राज्य में सिविल जज जूनियर डिविजन की मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है.

झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 26, 2019, 10:06 PM IST

रांची: झारखंड के लोगों के लिए गुरुवार को एक बड़ी खबर आई है. दरअसल, राज्य में सिविल जज जूनियर डिविजन की मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है. झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

देखें जेपीएससी अधिवक्ता ने क्या कहा


याचिकाकर्ता ने परीक्षा रद्द करने की उठाई थी मांग
इस मामले की सुनवाई मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश एचसी मिश्रा और दीपक रोशन की अदालत में हुई. अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी. बता दें कि सिविल जज जूनियर डिविजन की प्रारंभिक परीक्षा में चयन नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. आवेदनकर्ता अतुल कुमार झा और अविनाश द्विवेदी ने याचिका के माध्यम से दिव्यांग श्रेणी (लोको मोटर) में जारी रिजल्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था. याचिका में उन्होंने कहा था कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा में 20 मिनट अधिक समय मिलना चाहिए था लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं हुआ. इसके साथ ही याचिका के माध्यम से कहा गया था कि रिजल्ट निकालने में गड़बड़ी हुई है इसलिए प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी जाए.

ये भी पढ़ें- MLA प्रदीप यादव की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित


रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं
अदालत में सुनवाई के दौरान जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपलवाल ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है. वादियों का चयन कम नंबर होने के कारण नहीं हो पाया. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के उपरांत याचिका को खारिज किया है. बता दें कि 28 सितंबर को सिविल जज जूनियर डिवीजन की मुख्य परीक्षा होनी है. यह परीक्षा जेपीएससी ले रही है जिसके माध्यम से मुख्य परीक्षा में 100 से अधिक रिक्त पदों की नियुक्ति होनी है.

रांची: झारखंड के लोगों के लिए गुरुवार को एक बड़ी खबर आई है. दरअसल, राज्य में सिविल जज जूनियर डिविजन की मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है. झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

देखें जेपीएससी अधिवक्ता ने क्या कहा


याचिकाकर्ता ने परीक्षा रद्द करने की उठाई थी मांग
इस मामले की सुनवाई मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश एचसी मिश्रा और दीपक रोशन की अदालत में हुई. अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी. बता दें कि सिविल जज जूनियर डिविजन की प्रारंभिक परीक्षा में चयन नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. आवेदनकर्ता अतुल कुमार झा और अविनाश द्विवेदी ने याचिका के माध्यम से दिव्यांग श्रेणी (लोको मोटर) में जारी रिजल्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था. याचिका में उन्होंने कहा था कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा में 20 मिनट अधिक समय मिलना चाहिए था लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं हुआ. इसके साथ ही याचिका के माध्यम से कहा गया था कि रिजल्ट निकालने में गड़बड़ी हुई है इसलिए प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी जाए.

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रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं
अदालत में सुनवाई के दौरान जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपलवाल ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है. वादियों का चयन कम नंबर होने के कारण नहीं हो पाया. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के उपरांत याचिका को खारिज किया है. बता दें कि 28 सितंबर को सिविल जज जूनियर डिवीजन की मुख्य परीक्षा होनी है. यह परीक्षा जेपीएससी ले रही है जिसके माध्यम से मुख्य परीक्षा में 100 से अधिक रिक्त पदों की नियुक्ति होनी है.

Intro:रांची
बाइट--संजय पिपलवाल जेपीएससी अधिवक्ता झारखंड हाई कोर्ट


जेपीएससी के द्वारा लिए जा रहे राज्य में सिविल जज जूनियर डिविजन की मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है मामले की सुनवाई मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश एचसी मिश्रा और दीपक रोशन की अदालत में हुई अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के उपरांत याचिका को खारिज कर दिया है। प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से दिव्यांग श्रेणी (लोको मोटर) में जारी रिजल्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। और साथ ही याचिका के माध्यम से कहा था कि रिजल्ट निकालने में गड़बड़ी हुई है इसलिए प्रारंभिक परीक्षा रद्द किया जाए।


Body:अदालत में सुनवाई के दौरान जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपलवाल ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है वादियों का चयन कम नंबर होने के कारण नहीं हो पाया। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों के सुनने के उपरांत याचिका को खारिज कर दिया है 28 सितंबर को सिविल जज जूनियर डिवीजन की मुख्य परीक्षा होना है जेपीएससी के द्वारा लिए जा रहे हैं मुख्य परीक्षा में 100 से अधिक रिक्त पदों की नियुक्ति होना है।

आपको बता दें कि प्रार्थी अतुल कुमार झा और अविनाश द्विवेदी ने सिविल जज जूनियर डिविजन की प्रारंभिक परीक्षा में चयन नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका के माध्यम से प्रार्थी के द्वारा कहा गया था कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट अधिक समय मिलना चाहिए था लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं हुआ। साथी परीक्षा का रिजल्ट निकालने में भी गड़बड़ी की गई है इसलिए रिजल्ट रद्द किया जाए


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