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28 फरवरी से 28 मार्च तक होगा विधानसभा का बजट सत्र, असाध्य रोगों के लिए आय की सीमा बढ़ी

झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई. जिसमें कई मामलों पर सहमति बनी. झारखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. लगभग 1 महीने तक चलने वाले बजट सत्र में 18 कार्य दिवस होंगे. जबकि वर्ष 2020-21 के लिए पेश होनेवाला मूल बजट 3 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाएगा.

cabinet meeting, कौबिनेट की बैठक
अजय कुमार सिंह, कैबिनेट सेक्रेट्री
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Published : Feb 11, 2020, 6:28 PM IST

Updated : Feb 11, 2020, 6:54 PM IST

रांची: झारखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. लगभग 1 महीने तक चलने वाले बजट सत्र में 19 कार्य दिवस होंगे. जबकि वर्ष 2020-21 के लिए पेश होनेवाला मूल बजट 3 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाएगा. इस बाबत स्टेट कैबिनेट की मंगलवार को ही बैठक में निर्णय लिया गया.

जानकारी देते कैबिनेट सचिव

राज्यपाल की आधिकारिक स्वीकृति का इंतजार
हालांकि बजट के संबंध में औपबंधिक कार्यक्रम पर राज्यपाल की आधिकारिक स्वीकृति मिलने के बाद डिटेल कार्यक्रम जारी किया जाएगा. इस बाबत कैबिनेट सेक्रेट्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि 7 से 11 मार्च तक होली की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं होगी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कुल 5 प्रस्ताव पर सहमति दी गई.

जानकारी देते कैबिनेट सचिव

ये भी पढ़ें- विधायकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, दी गई संसदीय प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार की जानकारी

असाध्य रोग के लिए सरकारी सहायता
कैबिनेट सेक्रेट्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत जिन लोगों की आय 8 लाख रुपये से कम है. उन्हें कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, गंभीर लीवर रोग और एसिड अटैक पीड़ितों के लिए चिकित्सा अनुदान मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि योजना के तहत कैंसर, किडनी और गंभीर लीवर बीमारी में अधिकतम 5 लाख तक का चिकित्सकीय अनुदान मिलेगा. वहीं स्पेशल केस में 5 लाख रूपये से अधिक राशि होने पर कैबिनेट से अप्रूवल लेना होगा. वहीं एसिड अटैक के पीड़ित के लिए आय की बाध्यता नहीं होगी.

जानकारी देते कैबिनेट सचिव

सिविल सर्जन की अध्यक्षता में बनी कमिटी लेगी निर्णय
कैबिनेट सेक्रेट्री ने कहा कि जिला स्तर पर सिविल सर्जन के अध्यक्षता में बनी समिति से इलाज करने वाले अस्पताल से सीजीएचएस के दर पर कोटेशन लेना होगा. फिर उस समिति से उसे अप्रूव कराना होगा. उन्होंने कहा कि राशि या तो आरटीजीएस किए जाएगी या फिर बैंक ड्राफ्ट के रूप में पीड़ित को दी जाएगी. उन्होंने बताया कि आय प्रमाण पत्र के लिए सर्किल ऑफिसर से सर्टिफिकेट बनवाना होगा. इन बीमारियों के इलाज के लिए देशभर के 41 अस्पताल के लिस्ट को समाहित किया गया है.

मानदेय भुगतान के लिए राशि स्वीकृत
इसके अलावा स्टेट केबिनेट की बैठक में विधानसभा चुनाव 2019 में प्रतिनियुक्त केंद्रीय सशस्त्र बल और राज्य पुलिस के सशस्त्र बल के मानदेय भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 12.27 करोड़ रुपए के अग्रिम भुगतान पर घटनोत्तर स्वीकृति ली गई. इसके अलावा कैबिनेट ने जमशेदपुर के स्वर्णरेखा परियोजना में तैनात निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर तैनात सुरेंद्र प्रसाद की सेवा नियमितीकरण पर अपनी सहमति जताई.

रांची: झारखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. लगभग 1 महीने तक चलने वाले बजट सत्र में 19 कार्य दिवस होंगे. जबकि वर्ष 2020-21 के लिए पेश होनेवाला मूल बजट 3 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाएगा. इस बाबत स्टेट कैबिनेट की मंगलवार को ही बैठक में निर्णय लिया गया.

जानकारी देते कैबिनेट सचिव

राज्यपाल की आधिकारिक स्वीकृति का इंतजार
हालांकि बजट के संबंध में औपबंधिक कार्यक्रम पर राज्यपाल की आधिकारिक स्वीकृति मिलने के बाद डिटेल कार्यक्रम जारी किया जाएगा. इस बाबत कैबिनेट सेक्रेट्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि 7 से 11 मार्च तक होली की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं होगी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कुल 5 प्रस्ताव पर सहमति दी गई.

जानकारी देते कैबिनेट सचिव

ये भी पढ़ें- विधायकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, दी गई संसदीय प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार की जानकारी

असाध्य रोग के लिए सरकारी सहायता
कैबिनेट सेक्रेट्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत जिन लोगों की आय 8 लाख रुपये से कम है. उन्हें कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, गंभीर लीवर रोग और एसिड अटैक पीड़ितों के लिए चिकित्सा अनुदान मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि योजना के तहत कैंसर, किडनी और गंभीर लीवर बीमारी में अधिकतम 5 लाख तक का चिकित्सकीय अनुदान मिलेगा. वहीं स्पेशल केस में 5 लाख रूपये से अधिक राशि होने पर कैबिनेट से अप्रूवल लेना होगा. वहीं एसिड अटैक के पीड़ित के लिए आय की बाध्यता नहीं होगी.

जानकारी देते कैबिनेट सचिव

सिविल सर्जन की अध्यक्षता में बनी कमिटी लेगी निर्णय
कैबिनेट सेक्रेट्री ने कहा कि जिला स्तर पर सिविल सर्जन के अध्यक्षता में बनी समिति से इलाज करने वाले अस्पताल से सीजीएचएस के दर पर कोटेशन लेना होगा. फिर उस समिति से उसे अप्रूव कराना होगा. उन्होंने कहा कि राशि या तो आरटीजीएस किए जाएगी या फिर बैंक ड्राफ्ट के रूप में पीड़ित को दी जाएगी. उन्होंने बताया कि आय प्रमाण पत्र के लिए सर्किल ऑफिसर से सर्टिफिकेट बनवाना होगा. इन बीमारियों के इलाज के लिए देशभर के 41 अस्पताल के लिस्ट को समाहित किया गया है.

मानदेय भुगतान के लिए राशि स्वीकृत
इसके अलावा स्टेट केबिनेट की बैठक में विधानसभा चुनाव 2019 में प्रतिनियुक्त केंद्रीय सशस्त्र बल और राज्य पुलिस के सशस्त्र बल के मानदेय भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 12.27 करोड़ रुपए के अग्रिम भुगतान पर घटनोत्तर स्वीकृति ली गई. इसके अलावा कैबिनेट ने जमशेदपुर के स्वर्णरेखा परियोजना में तैनात निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर तैनात सुरेंद्र प्रसाद की सेवा नियमितीकरण पर अपनी सहमति जताई.

Intro:इससे जुड़ा फीड लाइव गया है।

रांची। झारखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। लगभग 1 महीने तक चलने वाले बजट सत्र में 19 कार्य दिवस होंगे। जबकि वर्ष 2020-21 के लिए पेश होनेवाला मूल बजट 3 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बाबत स्टेट कैबिनेट की मंगलवार को ही बैठक में निर्णय लिया गया। हालांकि बजट के संबंध में औपबंधिक कार्यक्रम पर राज्यपाल की आधिकारिक स्वीकृति मिलने के बाद डिटेल कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इस बाबत कैबिनेट सेक्रेट्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि 7 से 11 मार्च तक होली की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कुल 5 प्रस्ताव पर सहमति दी गई।


Body:अब 8 लाख से कम सालाना आमदनी ले सकेंगे असाध्य रोग के लिए सरकारी सहायता
उन्होंने बताया कि गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत जिन लोगों की आय 8 लाख रुपये से कम है उन्हें कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, गंभीर लीवर रोग और एसिड अटैक पीड़ितों के लिए चिकित्सा अनुदान मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत कैंसर, किडनी और गंभीर लीवर बीमारी में अधिकतम 5 लाख तक का चिकित्सकीय अनुदान मिलेगा। वही स्पेशल केस में 5 लाख रूपये से अधिक राशि होने पर कैबिनेट से अप्रूवल लेना होगा। वहीं एसिड अटैक के पीड़ित के लिए आय की बाध्यता नहीं होगी।

सिविल सर्जन की अध्यक्षता में बनी कमिटी लेगी निर्णय
उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सिविल सर्जन के अध्यक्षता में बनी समिति से इलाज करने वाले अस्पताल से सीजीएचएस के दर पर कोटेशन लेना होगा। फिर उस समिति से उसे अप्रूव कराना होगा। उन्होंने कहा कि राशि या तो आरटीजीएस किए जाएगी या फिर बैंक ड्राफ्ट के रूप में पीड़ित को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आय प्रमाण पत्र के लिए सर्किल ऑफिसर से सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इन बीमारियों के इलाज के लिए देशभर के 41 अस्पताल के लिस्ट को समाहित किया गया है।


Conclusion:इसके अलावा स्टेट केबिनेट की बैठक में विधानसभा चुनाव 2019 में प्रतिनियुक्त केंद्रीय सशस्त्र बल और राज्य पुलिस के सशस्त्र बल के मानदेय भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 12.27 करोड़ रुपए के अग्रिम भुगतान पर घटनोत्तर स्वीकृति ली गई। इसके अलावा कैबिनेट ने जमशेदपुर के स्वर्णरेखा परियोजना में तैनात निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर तैनात सुरेंद्र प्रसाद की सेवा नियमितीकरण पर अपनी सहमति जताई।
Last Updated : Feb 11, 2020, 6:54 PM IST
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