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जागो ग्राहक जागो! घर बैठे कंज्यूमर कोर्ट में करें शिकायत, जानें क्या है तरीका

हर रोज हम अपने इस्तेमाल के लिए कई चीजें लेते हैं. लेकिन अगर बाजार से अगर आपने कोई चीज जिसमें किसी तरह की गड़बड़ी है तो आप इसके लिए घर बैठे हैं संबंधित दुकान और कंपनी की शिकायत कर सकते हैं. जानिए इसके लिए क्या तरीका है. How to file case in consumer court

How to file case in consumer court sitting at home
How to file case in consumer court sitting at home
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 24, 2023, 3:46 PM IST

रांची: क्या आप जानते हैं कि बाजार से जो सामान आप खरीदते हैं और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी होती है, तो इसके विरुद्ध आप घर बैठे संबंधित दुकानदार और कंपनी पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. केंद्र और राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए ऐसा प्रावधान कर रखा है जिसमें धोखाधड़ी के शिकार लोगों को अपनी गुहार लगाने का पूरा अधिकार है. इसके लिए उपभोक्ता न्यायालय में आप ऑनलाइन घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: कन्जयूमर कोर्ट से फैसला होने पर भी न्याय मिलने में होती है देरी, आखिर कैसे मिलेगा न्याय?

घर बैठे आप नमक से लेकर जहाज खरीद तक में गड़बड़ी की ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको सिर्फ सीपी ग्राम ऐप में जाकर कॉलम को भरना है. कॉलम भरने के बाद आपको शपथ पत्र लगाना होगा कि जो आप शिकायत कर रहे हैं वह सही है. ऑनलाइन आप मोबाइल या डेस्कटॉप के जरिए समिट कर सकते हैं. समिट करते ही आपको मोबाइल पर मैसेज आ जायेगा जिसमें केस नंबर या किसी प्रकार की उसमें त्रुटि होगी तो उसे भरने के लिए कहा जायेगा. 5 लाख तक के मामलों में किसी भी प्रकार का कोर्ट फी भी आपको नहीं लगेगा. बगैर कोई अधिवक्ता रखे आप अपनी शिकायत दर्ज कराकर न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं.

How to file case in consumer court sitting at home
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उपभोक्ता को संवैधानिक रूप से कई अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत किसी प्रकार के सामान और सेवा में धोखाधड़ी होने पर 2 साल के अंदर जिला कंज्यूमर न्यायालय या राज्य उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इससे पहले संबंधित प्रोडक्ट की कंपनी या प्रतिष्ठान से उपभोक्ता जवाब मांग सकता है. यदि जवाब नहीं आता है तो उसे जब न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज होगी, तो इसे रखा जा सकता है. राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बसंत कुमार गोस्वामी कहते हैं कि उपभोक्ताओं के लिए संवैधानिक रूप से कई अधिकार दिए गए हैं. सही शिकायत प्रमाणित होने पर न केवल उनके प्रोडक्ट का मूल्य बल्कि शिकायत वाद में होने वाले खर्च एवं अन्य व्यय की सारी राशि का भुगतान आयोग द्वारा दिलाई जाती है.

रांची: क्या आप जानते हैं कि बाजार से जो सामान आप खरीदते हैं और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी होती है, तो इसके विरुद्ध आप घर बैठे संबंधित दुकानदार और कंपनी पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. केंद्र और राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए ऐसा प्रावधान कर रखा है जिसमें धोखाधड़ी के शिकार लोगों को अपनी गुहार लगाने का पूरा अधिकार है. इसके लिए उपभोक्ता न्यायालय में आप ऑनलाइन घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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घर बैठे आप नमक से लेकर जहाज खरीद तक में गड़बड़ी की ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको सिर्फ सीपी ग्राम ऐप में जाकर कॉलम को भरना है. कॉलम भरने के बाद आपको शपथ पत्र लगाना होगा कि जो आप शिकायत कर रहे हैं वह सही है. ऑनलाइन आप मोबाइल या डेस्कटॉप के जरिए समिट कर सकते हैं. समिट करते ही आपको मोबाइल पर मैसेज आ जायेगा जिसमें केस नंबर या किसी प्रकार की उसमें त्रुटि होगी तो उसे भरने के लिए कहा जायेगा. 5 लाख तक के मामलों में किसी भी प्रकार का कोर्ट फी भी आपको नहीं लगेगा. बगैर कोई अधिवक्ता रखे आप अपनी शिकायत दर्ज कराकर न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं.

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उपभोक्ता को संवैधानिक रूप से कई अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत किसी प्रकार के सामान और सेवा में धोखाधड़ी होने पर 2 साल के अंदर जिला कंज्यूमर न्यायालय या राज्य उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इससे पहले संबंधित प्रोडक्ट की कंपनी या प्रतिष्ठान से उपभोक्ता जवाब मांग सकता है. यदि जवाब नहीं आता है तो उसे जब न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज होगी, तो इसे रखा जा सकता है. राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बसंत कुमार गोस्वामी कहते हैं कि उपभोक्ताओं के लिए संवैधानिक रूप से कई अधिकार दिए गए हैं. सही शिकायत प्रमाणित होने पर न केवल उनके प्रोडक्ट का मूल्य बल्कि शिकायत वाद में होने वाले खर्च एवं अन्य व्यय की सारी राशि का भुगतान आयोग द्वारा दिलाई जाती है.

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