रांचीः झारखंड मंत्रालय में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक(hemant soren cabinet meeting in ranchi) हुई. जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. कैबिनेट ने राज्य में 50 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है. वहीं पुलिसकर्मियों के एक महीने की क्षतिपूर्ति अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है.
उन्होंने बताया कि बैठक में स्पेशल ऑक्जीलियरी पुलिस के दोनों विंग का अवधि विस्तार 30.09.2022 तक देने की स्वीकृति दी गई. सातवें पुनरीक्षित वेतनमान हेतू विकल्प चयन के लिए 31 अगस्त 2022 तक अवधि विस्तार दिया गया है. प्राथमिक विद्यालय के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद और माध्यमिक स्कूलों के 29175 पद की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है. 2022-23 योजना मद में तृतीय निकासी की राशि को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है. पंचम विधानसभा के नवम सत्र के सत्रावसान हेतू स्वीकृति दी गई.
झारखड प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले वर्ग 1 से 10 तक के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने संबंधी नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई. झारखंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्रा को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के संबंध में नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई है.
केंद्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत नये सिरे से झारखंड में बांध सुरक्षा समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है. झारखंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के एससी, एसटी एवं पिछड़ावर्ग के छात्रों को मिलने वाली राशि में बदलाव किया गया है.
कैबिनेट ने रांची विश्वविद्यालय, रांची के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी है. बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई.
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की स्वीकृति दी गई. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022 तक के अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के उठाव और वितरण कार्य हेतु राज्य सरकार पर संभावित व्यय राशि रू. 36.00 करोड़ की स्वीकृति दी गई.
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड के अधीन झारखंड पशुपालन सेवा के पशुचिकित्सक की सीधी भर्ती एवं विशेष भर्ती (बैकलॉग) (विज्ञापन संख्या 04/2021 एवं 05/2021) हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई. राज्य योजनान्तर्गत स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए मूक-बधिर एवं दृष्टि बाधित विद्यालयों के संचालन की स्वीकृति दी गई है.
झारखंड पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से चतुर्थवर्गीय कर्मी, सिपाही, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं निरीक्षक को मिलने वाले एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान के संबंध में क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा को पुनः बहाल करने की स्वीकृति दी गई. राज्य में नवसृजित 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारामेडिकल कर्मियों के कुल 1990 पदों का सृजन एवं 1990 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई.