रांची: झारखंड में अनलॉक-3(unlock-3 in jharkhand) की घोषणा हो गई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन(hemant soren) की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. झारखंड में अब सभी जिलों में शाम 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी. पिछले सप्ताह की तरह है इस सप्ताह शनिवार शाम 4 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन(weekly lockdown) जारी रहेगा.
इस बार सबसे अहम होगा कि सप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान मिल्क पार्लर(milk parlour) खुले रहेंगे. पिछली बार सप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान मिल्क स्टोर बंद किए जाने के फैसले को लेकर ईटीवी भारत(ETV bharat) ने प्रमुखता से खबर चलाई थी. यह सवाल उठाया गया था कि सप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप(petrol pump) खुला रहेगा लेकिन मिल्क स्टोर को बंद रखना समझ से परे है. झारखंड में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास फ्रीज नहीं है. ऐसे में दूध को स्टोर कैसे किया जा सकेगा.
यह भी पढ़ें: झारखंड सरकार का अजब फरमान, लॉकडाउन में पेट्रोल मिलेगा पर दूध नहीं
अनलॉक-3 में क्या खुला रहेगा और क्या बंद-
- सब जिलों में सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी
- शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेंगे
- सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% स्ट्रेंथ के साथ शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे
- शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे
- शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेगी
- सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे
- स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे
- समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे
- आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी
- 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा
- विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति
- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे
- जुलूस पर रोक जारी रहेगी
- बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी
- राज्य के द्वारा आयोजित परीक्षाएं स्थगित रहेंगी
- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी
- निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास आवश्यक होगा
- कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वालों को 7 दिन का होम क्वारेंटाइन अनिवार्य होगा
- सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है
- आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी