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झारखंड हाई कोर्ट में क्रेडाई की याचिका पर सुनवाई, अदालत ने 2 सप्ताह के अंदर सिया से मांगा जवाब

रिएल एस्टेट के कारोबारियों के संगठन क्रेडाई की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सिया को प्रतिवादी बनाते हुए 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

Hearing on petition of CREDAI in Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Mar 8, 2021, 5:21 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने रिएल एस्टेट के कारोबारियों के संगठन क्रेडाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिया (स्टेट एन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑथरिटी ) को प्रतिवादी बनाते हुए 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. एनजीटी के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने बिना पर्यावरण स्वीकृति के राज्य में चल रहे सभी प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है. उसके बाद इसके खिलाफ क्रेडाई ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

देखें पूरी खबर
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सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि, तब सिया का गठन नहीं हुआ था, इस कारण स्वीकृति नहीं ली गई थी, लेकिन अब सिया का गठन हो गया और हाई कोर्ट के नए भवन को पर्यावरण स्वीकृति दी गई है. ऐसे में राज्य के सभी प्रोजेक्ट को भी सिया की ओर से पर्यावरण स्वीकृति दी जा सकती है. सरकार की ओर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने कहा कि, एनजीटी के आदेश पर ही प्रोजेक्ट पर रोक लगाई गई है. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ही सिया का गठन करता है. इसके बाद अदालत ने सिया को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया और उससे दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने रिएल एस्टेट के कारोबारियों के संगठन क्रेडाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिया (स्टेट एन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑथरिटी ) को प्रतिवादी बनाते हुए 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. एनजीटी के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने बिना पर्यावरण स्वीकृति के राज्य में चल रहे सभी प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है. उसके बाद इसके खिलाफ क्रेडाई ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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