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7वीं से दसवीं जेपीएससी के रिवाइज रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, हाई कोर्ट ने जेपीएससी से मांगा जवाब - झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सातवीं से लेकर दसवीं जेपीएससी परीक्षा के रिवाइज्ड रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई.इसमें झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा है.

Hearing on petition challenging revised result of 7th to 10th JPSC in jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Apr 12, 2022, 8:30 PM IST

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सातवीं से लेकर दसवीं जेपीएससी परीक्षा के रिवाइज्ड रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जेपीएससी को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. जेपीएससी से जवाब आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें-सातवीं से दसवीं जेपीएससी में नया विवाद शुरू, हाई कोर्ट में याचिका दायर


याचिकाकर्ता कैलाश कुमार और शैलेन्द्र कुमार की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने जेपीएससी से याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोप के विभिन्न बिन्दुओं पर जवाब दायर करने का आदेश दिया है.अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए मई में तिथि निर्धारित की है. प्रार्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भरद्वाज एवं अन्य अदालत में उपस्थित हुए. पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी को जवाब पेश करने को कहा था. लेकिन अब तक आयोग ने जवाब दाखिल नहीं किया है.

प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि पीटी के रिवाइज्ड रिजल्ट में सामान्य वर्ग की संख्या 15 गुना नहीं है जबकि बीसी-I और बीसी-II के अभ्यर्थियों की संख्या पंद्रह गुना से कहीं अधिक है. एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मार्क्स बढ़ा देने से उक्त कैटेगरी के कई अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं. दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थियों का कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया गया और रिवाइज्ड रिजल्ट में कई अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सातवीं से लेकर दसवीं जेपीएससी परीक्षा के रिवाइज्ड रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जेपीएससी को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. जेपीएससी से जवाब आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.

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याचिकाकर्ता कैलाश कुमार और शैलेन्द्र कुमार की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने जेपीएससी से याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोप के विभिन्न बिन्दुओं पर जवाब दायर करने का आदेश दिया है.अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए मई में तिथि निर्धारित की है. प्रार्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भरद्वाज एवं अन्य अदालत में उपस्थित हुए. पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी को जवाब पेश करने को कहा था. लेकिन अब तक आयोग ने जवाब दाखिल नहीं किया है.

प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि पीटी के रिवाइज्ड रिजल्ट में सामान्य वर्ग की संख्या 15 गुना नहीं है जबकि बीसी-I और बीसी-II के अभ्यर्थियों की संख्या पंद्रह गुना से कहीं अधिक है. एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मार्क्स बढ़ा देने से उक्त कैटेगरी के कई अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं. दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थियों का कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया गया और रिवाइज्ड रिजल्ट में कई अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है.

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