रांची: राजधानी रांची में वेंडरों के लिए बनी अटल मार्केट में दुकान आवंटन में हुई धांधली को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटल मार्केट में दुकान आवंटन में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखे. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अटल मार्केट में जो दुकानें बनी थी, वह वेंडरों के लिए बनी थी, लेकिन वहां जिनको दुकान आवंटित की गई है, उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो वेंडर नहीं हैं.
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उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि जिस समय में यह मार्केट बन रही थी, उस समय में वेंडरों का सर्वे किया गया था. सर्वे में 5,900 वेंडरों को चिन्हित किया गया था. उन्हें अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया. सर्टिफिकेट देने की भी मांग की गई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को सभी बिंदु पर जवाब पेश करने को कहा है. बता दें कि याचिकाकर्ता मोहम्मद इशाक ने राजधानी रांची में बनी अटल मार्केट में दुकान के आवंटन में गड़बड़ी को लेकर जनहित याचिका दायर की है. उसी यात्रा पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है.