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बड़ा तालाब मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, प्रार्थी को सुरक्षा नहीं दिए जाने पर अदालत ने जताई नाराजगी - रांची में बड़ा तालाब मामला

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बड़ा तालाब साफ-सफाई मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी अधिवक्ता को अभी तक सुरक्षा उपलब्ध न कराए जाने पर नाराजगी जताई. जिस पर अपर महाधिवक्ता ने अदालत से माफी मांगी और गुरुवार शाम तक सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया.

hearing in jharkhand high court on bada talab case in ranchi
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Mar 4, 2021, 7:34 PM IST

रांचीः राजधानी के बड़ा तालाब की साफ-सफाई और अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाली प्रार्थी अधिवक्ता खुशबू कटारुका को अभी तक सुरक्षा उपलब्ध न कराए जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. जिस पर अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत से क्षमा मांगी है. इसके साथ ही कहा कि सीनियर एसपी विधानसभा के किसी कार्य में व्यस्त हैं, एक मौका दिया जाए, उन्हें गुरुवार शाम तक सुरक्षा मुहैया करा दी जाएगी.

देखें पूरी खबर

इसे भी पढ़ें- बड़ा तालाब का मुद्दा उठाने वाली अधिवक्ता को मिली धमकी, झारखंड हाईकोर्ट ने सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने के दिए निर्देश


राज्य सरकार और रांची एसपी को करना होगा जवाब पेश

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बड़ा तालाब साफ-सफाई मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी से पूछा कि, आपको सुरक्षा उपलब्ध कराई गई या नहीं? प्रार्थी ने कहा कि, नहीं सर अभी तक मुझे सुरक्षा नहीं मिली है. प्रार्थी का जवाब सुनते ही अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी तक सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई? क्या यह हाई कोर्ट का अवमानना नहीं है? उन्होंने राज्य सरकार और रांची एसपी को मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

अधिवक्ता ने मांगी माफी

सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता ने विधानसभा सत्र होने के कारण कार्य व्यस्तता की बात बताई. जिस पर अदालत ने थोड़ी नरमी बरतते हुए कहा कि अदालत की भी अपनी एक मर्यादा होती है. अदालत की मर्यादा उल्लंघन बर्दाश्त नहीं की जा सकती. अधिवक्ता ने गलती मानते हुए एक दिन के समय की मांग की और अदालत को आश्वस्त किया कि उन्हें शीघ्र सुरक्षा मिल जाएगी, जिस पर अदालत ने उन्हें जवाब पेश करने को कहा है.

रांचीः राजधानी के बड़ा तालाब की साफ-सफाई और अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाली प्रार्थी अधिवक्ता खुशबू कटारुका को अभी तक सुरक्षा उपलब्ध न कराए जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. जिस पर अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत से क्षमा मांगी है. इसके साथ ही कहा कि सीनियर एसपी विधानसभा के किसी कार्य में व्यस्त हैं, एक मौका दिया जाए, उन्हें गुरुवार शाम तक सुरक्षा मुहैया करा दी जाएगी.

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राज्य सरकार और रांची एसपी को करना होगा जवाब पेश

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बड़ा तालाब साफ-सफाई मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी से पूछा कि, आपको सुरक्षा उपलब्ध कराई गई या नहीं? प्रार्थी ने कहा कि, नहीं सर अभी तक मुझे सुरक्षा नहीं मिली है. प्रार्थी का जवाब सुनते ही अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी तक सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई? क्या यह हाई कोर्ट का अवमानना नहीं है? उन्होंने राज्य सरकार और रांची एसपी को मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

अधिवक्ता ने मांगी माफी

सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता ने विधानसभा सत्र होने के कारण कार्य व्यस्तता की बात बताई. जिस पर अदालत ने थोड़ी नरमी बरतते हुए कहा कि अदालत की भी अपनी एक मर्यादा होती है. अदालत की मर्यादा उल्लंघन बर्दाश्त नहीं की जा सकती. अधिवक्ता ने गलती मानते हुए एक दिन के समय की मांग की और अदालत को आश्वस्त किया कि उन्हें शीघ्र सुरक्षा मिल जाएगी, जिस पर अदालत ने उन्हें जवाब पेश करने को कहा है.

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