रांची: राजमहल और नारायणपुर प्रखंड में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में आंशिक रूप से सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को फिर से 3 सप्ताह का समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में नारायणपुर प्रखंड में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने उसमें गड़बड़ी करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की.
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वहीं, सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. पूर्व में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा था, लेकिन जवाब पेश नहीं किया जा सका. अदालत ने 3 सप्ताह का समय देते हुए फिर से जवाब पेश करने को कहा है. बता दें कि याचिकाकर्ता जिया उल हक ने हजारीबाग के नारायणपुर प्रखंड में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर आंशिक रूप से सुनवाई हुई. सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया था, जिस पर अदालत ने उन्हें फिर से जवाब पेश करने का आदेश दिया है. सरकार के जवाब आने पर आगे सुनवाई की जाएगी.