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रांची: 20 ईंट भट्टा मालिक पर FIR दर्ज, खान निरीक्षक ने दिया था लिखित आवेदन

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Published : Jun 18, 2020, 4:31 PM IST

रांची के बुढ़मू में अवैध ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है. इसके लिए खान निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह के लिखित आवेदन दिया था.

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अवैध ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ एफआईआर

रांची: जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र के अवैध ईंट भट्टा के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. इस कार्रवाई के संबंध में बुढ़मू थाना के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार खान निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर बुढ़मू में 20 अवैध संचालित ईंंट भट्टा में मामला दर्ज किया गया है.

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अवैध ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ एफआईआर

बुढ़मू थाना ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 20 ईंट भट्टा में पर्यावरण स्वीकृति लिए बिना ही अवैध ईंट भट्टा चलाया जा रहा था, जिसमें झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 के तहत धारा 4,30,31,32 और खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4 एवं 21 का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. साथ ही मिट्टी का अवैध उत्खनन करने का और अवैध व्यवसायी कारोबार पर कार्रवाई करने के लिए बुढ़मू पुलिस को मिली आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया है.

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अवैध ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ एफआईआर
पढ़ें:शहीद कुंदन ओझा के घर पहुंचे एसडीओ, हेलीपैड का किया निरीक्षण


थाना क्षेत्र में चलने वाले 20 ईंट भट्टा संचालक उलातु निवासी नरेश महतो, अखतान निवासी सोनालाल, कोठा निवासी रामचंद्र महतो, खलारी निवासी दीपक केशरी, सिरम निवासी मिट्ठु गंझू, सोसई निवासी सनोज कुमार, राजेश यादव, मक्का निवासी शंकर साहु, राजू साहु, महुवाखुरा निवासी महमूद अंसारी, तस्लीम अंसारी, उमेडंडा निवासी मन्नू नायक, सुनील कुमार, विनोद मुंडा, इरफान अंसारी, रोल निवासी अरूण यादव, केदली निवासी जगजीवन महतो, इचापीरी निवासी सदाम खान पर खनन विभाग ने बुढ़मू थाना में मामला दर्ज कराया है.

रांची: जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र के अवैध ईंट भट्टा के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. इस कार्रवाई के संबंध में बुढ़मू थाना के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार खान निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर बुढ़मू में 20 अवैध संचालित ईंंट भट्टा में मामला दर्ज किया गया है.

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अवैध ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ एफआईआर

बुढ़मू थाना ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 20 ईंट भट्टा में पर्यावरण स्वीकृति लिए बिना ही अवैध ईंट भट्टा चलाया जा रहा था, जिसमें झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 के तहत धारा 4,30,31,32 और खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4 एवं 21 का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. साथ ही मिट्टी का अवैध उत्खनन करने का और अवैध व्यवसायी कारोबार पर कार्रवाई करने के लिए बुढ़मू पुलिस को मिली आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया है.

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थाना क्षेत्र में चलने वाले 20 ईंट भट्टा संचालक उलातु निवासी नरेश महतो, अखतान निवासी सोनालाल, कोठा निवासी रामचंद्र महतो, खलारी निवासी दीपक केशरी, सिरम निवासी मिट्ठु गंझू, सोसई निवासी सनोज कुमार, राजेश यादव, मक्का निवासी शंकर साहु, राजू साहु, महुवाखुरा निवासी महमूद अंसारी, तस्लीम अंसारी, उमेडंडा निवासी मन्नू नायक, सुनील कुमार, विनोद मुंडा, इरफान अंसारी, रोल निवासी अरूण यादव, केदली निवासी जगजीवन महतो, इचापीरी निवासी सदाम खान पर खनन विभाग ने बुढ़मू थाना में मामला दर्ज कराया है.

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