रांची: जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त और निलंबित आईएएस छवि रंजन की अर्जी पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई. उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने की इच्छा जताई है. जेल में बंद होने की वजह से छवि रंजन अपने परिवार और बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं. इसी वजह से आईएएस छवि रंजन के वकील ने बुधवार को अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने की इच्छा जताते हुए ईडी कोर्ट में अर्जी डाली थी.
यह भी पढ़ें: Ranchi News: निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की तबीयत स्थिर, जांच रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई
जमीन घोटाले के आरोप में रांची के पूर्व उपायुक्त और निलंबित आईएएस छवि रंजन का इन दिनों जेल में समय कट रहा है. सेना की जमीन को गलत तरीके से बेचने में सहयोग करने के आरोप में छवि रंजन जेल में बंद है. दिन प्रतिदिन उनके आरोपों की पर्ची खुलती जा रही है, जिसे लेकर उनके ऊपर कानूनी शिकंजा भी कसता जा रहा है.
ईडी के वकीलों ने छवि रंजन के अर्जी का किया विरोध: ईडी की विशेष कोर्ट में उनके द्वारा यह अर्जी दी गई थी कि सप्ताह में दो दिन उन्हें अपने बच्चे और पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाए, जिसे लेकर गुरुवार को ईडी के न्यायाधीश दिनेश कुमार रॉय के कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ईडी कोर्ट के वकील ने उनकी अर्जी को नहीं मानने की दलील पेश की और छवि रंजन की अर्जी का विरोध किया.
22 मई को सुनाया जाएगा फैसला: दोनों पक्षों की तरफ से सुनवाई होने के बाद ईडी के न्यायाधीश ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है. अब आगामी 22 मई को ईडी के न्यायाधीश के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा.
विधायक चमरा लिंडा भी आचार संहिता मामले में हुए बरी: वहीं रांची के एमपीएमएलए कोर्ट में गुरुवार को बिशुनपुर के विधायक चमरा लिंडा के खिलाफ आचार संहिता मामले को लेकर भी सुनवाई हुई, जिसमें एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनामिका किस्को के द्वारा विधायक चमरा लिंडा को बरी कर दिया गया.