रांचीः जमीन घोटाला मामले में झारखंड के चर्चित व्यवसायी विष्णु अग्रवाल सोमवार को ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे. जानकारी के मुताबिक विष्णु अग्रवाल ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर समय की मोहलत मांगी है. इसको लेकर विष्णु अग्रवाल ने एजेंसी को ईमेल भेजा है. विष्णु अग्रवाल को चौथी बार ईडी ने समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था. इस बार उनसे नामकुम अंचल के पुगड़ू मौजा में 9.3 एकड़ खासमहल जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में पूछताछ होनी थी. उनको जमीन के कागजात और बैंक से हुए पेमेंट डिटेल्स के साथ बुलाया गया था. इससे पहले दीपाटोली स्थित चेशायर होम रोड की जमीन को लेकर भी पूछताछ हो चुकी है.
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पुगड़ू जमीन डील मामले में ईडी ने विष्णु अग्रवाल के अलावा 17 अन्य लोगों को भी समन भेजा है. सभी की19 जुलाई से पूछताछ होनी है. पुगड़ू जमीन मामले से जुड़े सारे कागजात ईडी ने जिला प्रशासन से पहले ही हासिल कर लिया है. ईडी ने जिन 17 लोगों को समन भेजा है, उनमें आशीष गांगुली सबसे अहम किरदार हैं. उन्होंने अगस्त 2019 में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को जमीन बेची थी. जबकि साल 2013 में उसी जमीन के लीज नवीकरण के लिए आशीष गांगुली ने डीसी को आवेदन दिया था. खास बात है कि विवादित जमीन मार्च 2014 तक रामचंद्र मुखर्जी के नाम से थी. लेकिन बाद में आशीष गांगुली ने विष्णु अग्रवाल को जमीन बेच दी.
क्या होती है खासमहल की जमीनः दरअसल, खासमहल जमीन सरकारी होती है. आजादी से पहले ऐसी जमीन को अंग्रेज अपने खास लोगों को खास इस्तेमाल के दिया करते थे. ऐसी जमीन लीज पर दी जाती है. खासमहल जमीन की बंदोबस्ती नहीं की जा सकती है. लेकिन झारखंड में बड़ी संख्या में दलालों के जरिए खासमहल जमीन की खरीद-बिक्री हुई है. साल 2021 में यह मामला जोर-शोर से उठा था. तब राज्य सरकार ने रांची जिला में मौजूद खासमहल की सभी जमीन की सूची जारी कर किसी भी तरह से रजिस्ट्री करने पर रोक लगा दी थी. जिस जमीन को लेकर ईडी पूछताछ कर रही है, वह खासमहल की बतायी जा रही है. अब देखना है कि न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को ईडी दोबारा पूछताछ के लिए कब बुलाती है.