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पार्षद रोशनी खलखो को रांची सिविल कोर्ट से मिली जमानत, CM के काफिले पर हमले की थी आरोपी

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Published : Mar 9, 2021, 5:19 PM IST

Updated : Mar 9, 2021, 6:21 PM IST

councilor roshni Khalkho gets bail in case of attack on cm convoy in ranchi
रांची सिविल कोर्ट

17:11 March 09

पार्षद रोशनी खलखो को रांची सिविल कोर्ट से मिली जमानत, CM के काफिले पर हमले की थी आरोपी

देखें पूरी खबर

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मामले में पार्षद रोशनी खलखो सहित 16 लोगों को रांची के सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है. एजेसी-1 की अदालत से रोशनी खलखो समेत आठ लोगों को राहत मिली है तो एजेसी 16 की अदालत से भी इस मामले में 8 लोगों को जमानत दी गई है. सभी आरोपियों को 10-10 हजार रुपये के दो-दो निजी मुचलके देने होंगे. 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला मामले में रोशनी खलखो ने 23 फरवरी को न्यायालय के समक्ष सरेंडर किया था, जिसके बाद अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. मंगलवार को इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने जमानत दी है. बता दें कि मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करने के मुख्य आरोपी भैरव सिंह और शशांक राज समेत कई आरोपी पिछले दिनों सरेंडर कर चुके हैं.

इसे भी पढ़ें-  मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के आरोपी पार्षद ने कोर्ट में किया सरेंडर, 73 लोगों के खिलाफ मामला है दर्ज


आक्रोशित लोगों ने की थी सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश
राजधानी के ओरमांझी में 3 जनवरी को युवती का सिर कटा शव बरामद हुआ था. इस घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने 4 जनवरी को मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की थी. रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी. जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री को रूट बदलकर सीएम आवास जाना पड़ा.

घटना के बाद रांची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मामले में अब तक कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं तो वहीं कई लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं. 

17:11 March 09

पार्षद रोशनी खलखो को रांची सिविल कोर्ट से मिली जमानत, CM के काफिले पर हमले की थी आरोपी

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रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मामले में पार्षद रोशनी खलखो सहित 16 लोगों को रांची के सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है. एजेसी-1 की अदालत से रोशनी खलखो समेत आठ लोगों को राहत मिली है तो एजेसी 16 की अदालत से भी इस मामले में 8 लोगों को जमानत दी गई है. सभी आरोपियों को 10-10 हजार रुपये के दो-दो निजी मुचलके देने होंगे. 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला मामले में रोशनी खलखो ने 23 फरवरी को न्यायालय के समक्ष सरेंडर किया था, जिसके बाद अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. मंगलवार को इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने जमानत दी है. बता दें कि मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करने के मुख्य आरोपी भैरव सिंह और शशांक राज समेत कई आरोपी पिछले दिनों सरेंडर कर चुके हैं.

इसे भी पढ़ें-  मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के आरोपी पार्षद ने कोर्ट में किया सरेंडर, 73 लोगों के खिलाफ मामला है दर्ज


आक्रोशित लोगों ने की थी सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश
राजधानी के ओरमांझी में 3 जनवरी को युवती का सिर कटा शव बरामद हुआ था. इस घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने 4 जनवरी को मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की थी. रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी. जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री को रूट बदलकर सीएम आवास जाना पड़ा.

घटना के बाद रांची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मामले में अब तक कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं तो वहीं कई लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं. 

Last Updated : Mar 9, 2021, 6:21 PM IST
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