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बकरीद को लेकर DC और SSP ने जारी किया संयुक्त आदेश, मस्जिदों में अदा नहीं की जाएगी नमाज

बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. विधि व्यवस्था संधारण के लिए डीसी और एसएसपी द्वारा शुक्रवार को संयुक्त आदेश जारी किया गया है. बकरीद के दौरान अफवाहों को लेकर किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसे लेकर सांप्रदायिक तत्वों, संगठनों केे विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

Order regarding Bakrid
बकरीद को लेकर आदेश
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Published : Jul 31, 2020, 7:30 PM IST

रांची: एक अगस्त को मनाए जाने वाले बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. विधि व्यवस्था संधारण के लिए डीसी और एसएसपी द्वारा शुक्रवार को संयुक्त आदेश जारी किया गया है. त्यौहार के दौरान जिले में विधि व्यवस्था संधारण और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पदाधिकारियों और बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है. बकरीद के दौरान अफवाहों को लेकर किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसे लेकर सांप्रदायिक तत्वों, संगठनों केे विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. जिले के सभी बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

ये भी पढ़ें: गिरिडीह में दो बैंककर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, तीन दिनों के लिए एक्सिस बैंक और SBI सील

जिला नियंत्रण कक्ष संचालन के लिए वरीय प्रभारी दंडाधिकारी के रूप में जिला पंचायती राज पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार चैबे की प्रतिनियुक्ति की गई है. इसके साथ अग्निश्मन, एंबुलेंस, यातायात, साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, वाहन की व्यस्था सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन नहीं करने का दिशा निर्देश है. बकरीद के अवसर पर विभिन्न ईदगाहों, मस्जिदों में नमाज अदा करना मना है. इस दौरान विधि व्यवस्था संधारण और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र में मस्जिदों के पास मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगायी गयी है.

क्यूआरटी भी प्रतिनियुक्ति
साथ ही जिले में दंगारोधी उपकरण के साथ क्यूआरटी की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है. तीन स्थानों पर मोटरसाइकिल दस्ता भी तैनात किया गया है. जो रात के नौ बजे से सुबह के चार बजे तक तैनात रहेगा. विधि व्यवस्था संधारण के लिए रातू, कांके, डोरंडा और चान्हो में मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है. ग्रामीण क्षेत्र में विधि व्यवस्था का प्रभार में रूरल एसपी और शहरी क्षेत्र में सिटी एसपी रहेंगे. एसडीओ सदर और बुंडू अपने-अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे.

रांची: एक अगस्त को मनाए जाने वाले बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. विधि व्यवस्था संधारण के लिए डीसी और एसएसपी द्वारा शुक्रवार को संयुक्त आदेश जारी किया गया है. त्यौहार के दौरान जिले में विधि व्यवस्था संधारण और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पदाधिकारियों और बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है. बकरीद के दौरान अफवाहों को लेकर किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसे लेकर सांप्रदायिक तत्वों, संगठनों केे विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. जिले के सभी बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

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जिला नियंत्रण कक्ष संचालन के लिए वरीय प्रभारी दंडाधिकारी के रूप में जिला पंचायती राज पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार चैबे की प्रतिनियुक्ति की गई है. इसके साथ अग्निश्मन, एंबुलेंस, यातायात, साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, वाहन की व्यस्था सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन नहीं करने का दिशा निर्देश है. बकरीद के अवसर पर विभिन्न ईदगाहों, मस्जिदों में नमाज अदा करना मना है. इस दौरान विधि व्यवस्था संधारण और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र में मस्जिदों के पास मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगायी गयी है.

क्यूआरटी भी प्रतिनियुक्ति
साथ ही जिले में दंगारोधी उपकरण के साथ क्यूआरटी की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है. तीन स्थानों पर मोटरसाइकिल दस्ता भी तैनात किया गया है. जो रात के नौ बजे से सुबह के चार बजे तक तैनात रहेगा. विधि व्यवस्था संधारण के लिए रातू, कांके, डोरंडा और चान्हो में मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है. ग्रामीण क्षेत्र में विधि व्यवस्था का प्रभार में रूरल एसपी और शहरी क्षेत्र में सिटी एसपी रहेंगे. एसडीओ सदर और बुंडू अपने-अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे.

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