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रांचीः सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, 7 जून से जेल में हैं बंद

रांची में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में जेल में बंद 2 आरोपियों की जमानत याचिका सोमवार को पोक्सो की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है. दोनों के खिलाफ पीड़िता ने नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी.

Bail plea of ​​two accused involved in molestation dismissed in ranchi
सामूहिक दुष्कर्म में शामिल दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
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Published : Jun 23, 2020, 12:48 AM IST

Updated : Jun 23, 2020, 1:38 AM IST

रांची: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में जेल में बंद आनंद कुमार सिंह और समीर लकड़ा की जमानत याचिका सोमवार को पोक्सो की विशेष अदालत ने सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है. दोनों को उक्त आरोप में बीते सात जून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. तब से जेल में है. दोनों के खिलाफ पीड़िता ने नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी.

ये भी पढ़ें: कोल ब्लॉक नीलामी मामले पर बाबूलाल ने उठाए राज्य सरकार पर सवाल, कहा- नौसिखिया सा है व्यवहार

बता दें कि समीर पीड़िता का रिश्तेदार है. बीते छह जून की शाम वह घर से बाहर टलहने निकली थी. इसी दौरान समीर ने घर पर पार्टी देने के बहाने से उसे बुलाया और घर से ले गया. जहां पहले से मौजूद आनंद कुमार ने पीड़िता को बियर और सिगरेट पीने को दी. फिर दोनों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. आरोपियों की ओर से बीत 19 जून को जमानत याचिका दाखिल की गई थी.

रांची: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में जेल में बंद आनंद कुमार सिंह और समीर लकड़ा की जमानत याचिका सोमवार को पोक्सो की विशेष अदालत ने सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है. दोनों को उक्त आरोप में बीते सात जून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. तब से जेल में है. दोनों के खिलाफ पीड़िता ने नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी.

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बता दें कि समीर पीड़िता का रिश्तेदार है. बीते छह जून की शाम वह घर से बाहर टलहने निकली थी. इसी दौरान समीर ने घर पर पार्टी देने के बहाने से उसे बुलाया और घर से ले गया. जहां पहले से मौजूद आनंद कुमार ने पीड़िता को बियर और सिगरेट पीने को दी. फिर दोनों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. आरोपियों की ओर से बीत 19 जून को जमानत याचिका दाखिल की गई थी.

Last Updated : Jun 23, 2020, 1:38 AM IST
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