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दलबदल मामला: बाबूलाल की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज - झारखंड हाई कोर्ट की खबरें

दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से स्वतः संज्ञान लेकर जो नोटिस जारी किया गया है, उसको चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी.

Babulal petition will be heard in jharkhand High Court
बाबूलाल की याचिका पर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई
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Published : Mar 2, 2021, 2:05 AM IST

रांची: दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से स्वतः संज्ञान लेकर जो नोटिस जारी किया गया है, उसको चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है.

ये भी पढ़ें-दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाई कोर्ट में रखा पक्ष, 2 मार्च को विस्तृत सुनवाई

मामले में अब नहीं होगी सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई होनी है कि विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है या नहीं कि वह स्वतः संज्ञान लेकर दलबदल मामले में नोटिस जारी करें. हालांकि, पूर्व में अदालत में मामले में सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से यह बता दिया गया है कि स्वतः संज्ञान को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है, इस मामले में अब सुनवाई नहीं होगी.

ये भी पढ़ें-दलबदल मामला: विधानसभा अध्यक्ष के दूसरे नोटिस को भी हाई कोर्ट में चुनौती देंगे बाबूलाल मरांडी


विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल में सुनवाई जारी
हाई कोर्ट में पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी की गई नोटिस पर तत्काल रोक लगाते हुए जवाब पेश करने को कहा था. अदालत के उस निर्देश पर विधानसभा की ओर से जवाब पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि स्वतः संज्ञान से जारी नोटिस पर अब कोई कार्यवाही नहीं होगी. विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए फिर से बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उस मामले पर फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही है.

रांची: दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से स्वतः संज्ञान लेकर जो नोटिस जारी किया गया है, उसको चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है.

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मामले में अब नहीं होगी सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई होनी है कि विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है या नहीं कि वह स्वतः संज्ञान लेकर दलबदल मामले में नोटिस जारी करें. हालांकि, पूर्व में अदालत में मामले में सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से यह बता दिया गया है कि स्वतः संज्ञान को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है, इस मामले में अब सुनवाई नहीं होगी.

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विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल में सुनवाई जारी
हाई कोर्ट में पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी की गई नोटिस पर तत्काल रोक लगाते हुए जवाब पेश करने को कहा था. अदालत के उस निर्देश पर विधानसभा की ओर से जवाब पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि स्वतः संज्ञान से जारी नोटिस पर अब कोई कार्यवाही नहीं होगी. विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए फिर से बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उस मामले पर फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही है.

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