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9 लोगों को उम्र कैद, मारपीट के मामले में लोहरदगा कोर्ट ने सुनाई सजा

लोहरदगा में मारपीट के एक मामले में व्यवहार न्यायालय ने 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इन लोगों से जुर्माना भी वसूला जाएगा. ये पूरा मामला 2017 का है.

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Published : Oct 7, 2021, 9:49 PM IST

Lohardaga court sentenced 9 people to life imprisonment in assault case
Lohardaga court sentenced 9 people to life imprisonment in assault case

लोहरदगा: जिला व्यवहार न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी 9 लोग फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. इन लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला वर्ष 2017 का है, जिसमें 4 साल के बाद फैसला आया है.

इसे भी पढ़ें- दुष्कर्मी को उम्रकैदः साल 2018 के मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने दिया फैसला



एक व्यक्ति को पेड़ से बांधकर की गई थी पिटायी
एक शख्स को पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पिटायी करने और उस व्यक्ति के इलाज के क्रम में मौत हो जाने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है. लोहरदगा में डीजे फोर कनकन पट्टेदार की अदालत ने हत्या के मामले में नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने विगत पांच अक्टूबर को मामले में सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया था. इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सात अक्टूबर की तिथि निर्धारित थी. जिसपर अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद हत्या के मामले में नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फिलहाल सभी लोग न्यायिक हिरासत में हैं.

लोहरदगा जिला के सेन्हा थाना कांड संख्या 26/17 में आरोपित रवि उरांव, संतोष, लिलकी देवी, राजेंद्र उरांव उर्फ रजनू उरांव, बिरसा उरांव, रामनाथ उरांव उर्फ राजनाथ उरांव, शैलेंद्र उरांव उर्फ जट्टू, अनूप केरकेट्टा, सीरिया उरांव को मामले में दोषी पाया गया था. जिन्हें अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाई है. जिसमें भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास, दस हजार रुपया का जुर्माना, धारा 341 में एक माह की सजा और धारा 148 में एक साल की सजा सुनाई गई है.

एसटी संख्या 57/18 और 109/17 में विगत 18 मई 2017 की सुबह मृतक सुमन महतो के सेन्हा थाना क्षेत्र के एकागुड़ी टंगरा टोली स्थित उसके घर पर आरोपी आए और उसे मारपीट करते हुए तोड़ार ले गए. जहां पर एक पेड़ से बांधकर लाठी, डंडे से उसकी पिटाई की गई. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. इस मामले की सूचना सेन्हा थाना पुलिस को मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुमन को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया था. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

लोहरदगा: जिला व्यवहार न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी 9 लोग फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. इन लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला वर्ष 2017 का है, जिसमें 4 साल के बाद फैसला आया है.

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एक व्यक्ति को पेड़ से बांधकर की गई थी पिटायी
एक शख्स को पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पिटायी करने और उस व्यक्ति के इलाज के क्रम में मौत हो जाने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है. लोहरदगा में डीजे फोर कनकन पट्टेदार की अदालत ने हत्या के मामले में नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने विगत पांच अक्टूबर को मामले में सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया था. इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सात अक्टूबर की तिथि निर्धारित थी. जिसपर अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद हत्या के मामले में नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फिलहाल सभी लोग न्यायिक हिरासत में हैं.

लोहरदगा जिला के सेन्हा थाना कांड संख्या 26/17 में आरोपित रवि उरांव, संतोष, लिलकी देवी, राजेंद्र उरांव उर्फ रजनू उरांव, बिरसा उरांव, रामनाथ उरांव उर्फ राजनाथ उरांव, शैलेंद्र उरांव उर्फ जट्टू, अनूप केरकेट्टा, सीरिया उरांव को मामले में दोषी पाया गया था. जिन्हें अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाई है. जिसमें भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास, दस हजार रुपया का जुर्माना, धारा 341 में एक माह की सजा और धारा 148 में एक साल की सजा सुनाई गई है.

एसटी संख्या 57/18 और 109/17 में विगत 18 मई 2017 की सुबह मृतक सुमन महतो के सेन्हा थाना क्षेत्र के एकागुड़ी टंगरा टोली स्थित उसके घर पर आरोपी आए और उसे मारपीट करते हुए तोड़ार ले गए. जहां पर एक पेड़ से बांधकर लाठी, डंडे से उसकी पिटाई की गई. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. इस मामले की सूचना सेन्हा थाना पुलिस को मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुमन को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया था. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

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