लोहरदगा: लोहरदगा की प्रेम कहानी में खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं (Girl Murder In Lohardaga). वाकया सदर थाना क्षेत्र के खखपरता गांव से युवती का शव बरामद किए जाने से जुड़ा है. इसका खुलासा एक और प्रेम प्रसंग के दुखद अंत की ओर इशारा करता है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया है.
ये भी पढ़ें-रांची में सनसनीः नाले में मिला युवती का शव, पहचान में जुटी पुलिस
बता दें कि लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के खखपरता गांव से युवती का शव बरामद किया गया था. पुलिस ने युवती मनीषा के प्रेमी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस का कहना है कि युवती का आरोपी दीपनारायण सिंह उर्फ चरकू से प्रेम प्रसंग था. इसने ही मनीषा की गला दबा कर हत्या की थी. इसके बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को जलाने का प्रयास किया. इस मामले का खुलासा करते हुए लोहरदगा एसपी ने बताया कि पुलिस ने मामले में दीपनारायण सिंह उर्फ चरकू को गिरफ्तार कर लिया है.
लोहरदगा एसपी आर रामकुमार के मुताबिक विगत मंगलवार को लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के खखपरता गांव से युवती का शव बरामद किया गया था. इस मामले में पुलिस ने शव की शिनाख्त की और प्रारंभिक पूछताछ के बाद शक होने के बाद हत्यारोपी को महज 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया. लोहरदगा एसपी कार्यालय में शुक्रवार को प्रेस वार्ता में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को मीडिया के सामने पेश किया.
एसपी ने बताया कि घटना के उद्भेदन को लेकर एक टीम का गठन किया गया था. जिसमें एसडीपीओ वीएन सिंह और सदर थाने के प्रभारी थाना प्रभारी पंकज शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी. एसपी के मुताबिक आरोपी ने युवती की हत्या कर शव की पहचान छुपाने की उद्देश्य से जलाने की कोशिश की थी. इस संबंध में लोहरदगा थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शव का पोस्टमार्टम, मेडिकल बोर्ड कराई गई थी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई थी.
अनुसंधान के क्रम में युवती की पहचान उनके परिजनों ने की गई थी. स्वजनों द्वारा बताई गई जानकारी और तकनीकी इनपुट के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी दीपनारायण सिंह उर्फ चरकू को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है. दीपनारायण सिंह उर्फ चरकु का आपराधिक इतिहास भी रहा है. दीपनारायण सिंह उर्फ चरकू इससे पहले लोहरदगा थाना कांड संख्या 217/2020 में भादवि की धारा 427, शस्त्र अधिनियम की धारा 27, लोहरदगा थाना कांड संख्या 222/2020 में भादवि की धारा 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है.