लातेहारः सोमवार को लातेहार सिविल कोर्ट परिसर में टाना भगतों की ओर से तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन किया गया. इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर पत्थरबाजी की. इस घटना में लातेहार पुलिस ने 30 प्रदर्शनकारियों को मंगलवार को जेल भेज दिया (Protesters sent to jail) है. इसके साथ ही हिंसक प्रदर्शन में शामिल 228 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. अंचलाधिकारी की शिकायत पर हिंसक प्रदर्शन करने के आरोपियों पर धारा 147 /148 /149 /341 /342/ 323/ 325 /324/ 326/ 307/ 332/ 333 /353 /354 /504/ 506 के अलावे सरकारी संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
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टाना भगत समुदाय के लोगों ने सोमवार को लातेहार सिविल कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा और हिंसक प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू किया जाए. टाना भगतों का कहना था कि पांचवीं अनुसूची में जो प्रावधान है, उसके अनुसार अनुसूचित जिलों में सिर्फ आदिवासियों का शासन होगा. इन जिलों में किसी प्रकार का चुनाव और अधिकारियों की पदस्थापना अवैध है. ग्रामसभा के माध्यम से यहां का शासन-प्रशासन चलाया जाएगा. इन्हीं मांगों को लेकर लगभग 500 की संख्या में ग्रामीण सिविल कोर्ट पहुंच कर प्रदर्शन किया था.
प्रदर्शनकारियों को समझाने और शांत कराने पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची. लेकिन प्रदर्शनकारियों की ओर से बदसलूकी की गई. प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की तो प्रदर्शनकारी उग्र होकर पत्थरबाजी करने लगे थे. जिसमें 19 पुलिसकर्मी घायल हो गए. इसके बाद पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के साथ साथ अश्रु गैस के गोले छोड़े गए. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट परिसर में तोड़फोड़ की.
पुलिस ने 30 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया. इनमें मुख्य आरोपी बहादुर टाना भगत (कैमा, लातेहार), राजेंद्र टाना भगत (बनहरदी, लातेहार), मनोज कुमार मिंज (अंबाझारण, लातेहार), धर्मदेव भगत (धोबियाझारण, लातेहार) धनेश्वर टोप्पो (नावाडीह, गुमला) अजीत मिंज (सकरपुर, गुमला) आदि लोग शामिल हैं. इन 30 प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दिया गया है. इसके साथ ही सदर अंचलाधिकारी रूद्र प्रताप की शिकायत पर लातेहार थाना में 228 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है. नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है.