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पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल की सजा, नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला - यौन शोषण का मामला

khunti civil court ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. sexual abuse of minor नाबालिग के साथ यौन शोषण का ये मामला 2018 का है.

Khunti court sentenced accused to 20 years imprisonment under POCSO Act
खूंटी कोर्ट
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Published : Aug 12, 2022, 9:31 AM IST

खूंटीः व्यवहार न्यायालय खूंटी ने गुरुवार को नाबालिग के साथ यौन शोषण (sexual abuse of minor) मामले में सजा सुनाई है. जिसमें आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया (court sentenced accused to 20 years imprisonment) है. पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गयी है.

इसे भी पढ़ें- यौन शोषण के आरोपी को 20 साल का कारावास, खूंटी कोर्ट ने दी सजा

गुरुवार को कोर्ट (khunti civil court) में एएचटीयू थाना कांड संख्या 11/18 पोक्सो एक्ट के तहत जिला जज संजय कुमार 1 की अदालत ने फैसला सुनाया. जिसमें आरोपी विजय पूरण सिंह को दोषी मानते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा (imprisonment under POCSO Act) सुनाई है. यहां बता दें कि एक दिसंबर 2018 को कोनसेया सैजन टोला थाना बंदगांव जिला पश्चिमी सिंहभूम निवासी विजय पूरण सिंह पर नाबालिग के साथ यौन शोषण करने का आरोप है. इस मामले में एएचटीयू थाना खूंटी में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज प्रथम संजय कुमार की अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.


थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार विजय पूरण सिंह अड़की थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग को बहला फुसला कर हरियाणा ले गया था. उसे वहां कई दिनों तक किराए के एक घर में रखा था और कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता किसी तरह हरियाणा से भागकर खूंटी लौट आई और महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. 376 (2N), 370, 371, 374 और POCSO Act के तहत महिला थाना में 11/18 दर्ज किया गया. इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया और चार्जशीट दाखिल कर दी.

खूंटीः व्यवहार न्यायालय खूंटी ने गुरुवार को नाबालिग के साथ यौन शोषण (sexual abuse of minor) मामले में सजा सुनाई है. जिसमें आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया (court sentenced accused to 20 years imprisonment) है. पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गयी है.

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गुरुवार को कोर्ट (khunti civil court) में एएचटीयू थाना कांड संख्या 11/18 पोक्सो एक्ट के तहत जिला जज संजय कुमार 1 की अदालत ने फैसला सुनाया. जिसमें आरोपी विजय पूरण सिंह को दोषी मानते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा (imprisonment under POCSO Act) सुनाई है. यहां बता दें कि एक दिसंबर 2018 को कोनसेया सैजन टोला थाना बंदगांव जिला पश्चिमी सिंहभूम निवासी विजय पूरण सिंह पर नाबालिग के साथ यौन शोषण करने का आरोप है. इस मामले में एएचटीयू थाना खूंटी में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज प्रथम संजय कुमार की अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.


थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार विजय पूरण सिंह अड़की थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग को बहला फुसला कर हरियाणा ले गया था. उसे वहां कई दिनों तक किराए के एक घर में रखा था और कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता किसी तरह हरियाणा से भागकर खूंटी लौट आई और महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. 376 (2N), 370, 371, 374 और POCSO Act के तहत महिला थाना में 11/18 दर्ज किया गया. इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया और चार्जशीट दाखिल कर दी.

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