खूंटी: कोरोना महामारी को देखते हुए व्यवहार न्यायालय ने उपकारा खूंटी के 15 कैदियों को 45 दिन सशर्त जमानत दी है. यह जानकारी डालसा सचिव निताशा बारला ने प्रेस कॉंफ्रेस जारी कर दी है.
सचिव निताशा बारला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट और प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष अभय कुमार सिन्हा के निर्देश पर 15 कैदियों को सशर्त जमानत दी गई है.
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53 कैदियों की सूचि उपलब्ध
इसके लिए जेल प्रशासन ने 53 कैदियों की सूची उपलब्ध कराई थी, जिसमें से एडीजे फर्स्ट राजेश कुमार की अदालत से 2, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यपाल की अदालत से 6, एसडीजीएम रवि प्रकाश तिवारी की अदालत से 3, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम दिनेश की अदालत से 3 और न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम तुषार आनंद की अदालत से एक को निजी मुचलके पर 45 दिनों के लिए सशर्त जमानत दी गई है.