गोड्डाः जिला सिविल कोर्ट के एडिशनल जिला जज शिवपाल सिंह की अदालत ने वर्ष 2017 के एक मामले में महगामा थाना को निर्देश दिया है कि पूर्व विधायक अशोक कुमार भगत को एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे. डेथ क्लेम में आदिवासी महिला प्यारी मुर्मू को साढ़े दस लाख रुपये की देनदारी का मामला है.
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अधिवक्ता गौरी प्रिया ने पीड़ित महिला की पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि 11 साल से एक गरीब आदिवासी महिला को हक नहीं मिल पाया है. कोर्ट को यह भी बताया गया कि अशोक कुमार बड़ा नेता है और अपने रसूख का इस्तेमाल कर मामले को टाल रहा है. हालांकि, कोर्ट ने 7 लाख मुआवजा और 3.5 लाख सूद सहित 10.50 लाख देने निर्देश दिया था. इसके बावजूद अशोक कुमार की ओर से तय राशि का भुगतान नहीं किया गया. अशोक कुमार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट में अपील की गई है. इसपर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने दिन से क्यों नहीं गये. संबंधित थाना को सख्त निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर अशोक कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना सुनिश्चित करें.