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सीसीएल सहायक सुरक्षा निरीक्षक हत्याकांड में आया फैसला, साक्ष्य के अभाव में मुख्य आरोपी रिहा - झारखंड समाचार

चर्चित जयप्रकाश सिंह उर्फ भोला सिंह हत्याकांड में न्यायालय का फैसला आया है. न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में कांड के मुख्य आरोपी को रिहा कर दिया है.

CCL assistant security inspector murder case giridih
CCL assistant security inspector
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Published : Apr 1, 2023, 10:39 PM IST

Updated : Apr 1, 2023, 10:51 PM IST

गिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के सहायक सुरक्षा निरीक्षक भोला सिंह उर्फ जयप्रकाश सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी पप्पू मरीक को रिहा कर दिया गया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय एसएन सिकंदर की अदालत ने शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया है. अदालत ने इस पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मुख्य आरोपी मुफ्फसिल थाना इलाके के अगदोनी कला निवासी पप्पू मरीक को रिहा कर दिया है.

ये भी पढ़ें: सीसीएल सहायक सुरक्षा निरीक्षक के हत्यारे को आजीवन कारावास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सुनाई सजा

एक को हो चुकी है सजा: इसी हत्याकांड में 29 सितंबर 2022 को एक अन्य आरोपी सोहेल शेख नाम के बालक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल जज गोपाल पांडेय की अदालत ने सजा सुनाई थी. उसे भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए का अर्थदंड तथा भादवि की धारा 201/34 में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी. बालक होने के कारण सोहेल का अलग अदालत में तो पप्पू का अलग अदालत ने ट्रायल चल रहा था. सोहेल जहां इस हत्या में दंडित हो गया तो पप्पू को रिहा किया गया.

भोला की हुई थी निर्मम हत्या: 1 जुलाई 2019 की रात को भोला सिंह की हत्या काफी निर्मम तरीके से की गई थी. भोला को चाकू से वार कर मारा गया था. घटना के बाद भोला के शव को अवैध कोयला खदान में तो भोला की बाइक को चानक में डाल दिया गया था. घटना के बाद कांड के उद्भेदन में पुलिस को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी. कई दिनों तक शव को ढूंढने और मृतक की बाइक को ढूंढने में लगा था. बाद में मृतक की हड्डी मिली थी. डीएनए टेस्ट से हड्डी की पहचान मृतक भोला के तौर पर की गई थी.

गिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के सहायक सुरक्षा निरीक्षक भोला सिंह उर्फ जयप्रकाश सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी पप्पू मरीक को रिहा कर दिया गया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय एसएन सिकंदर की अदालत ने शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया है. अदालत ने इस पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मुख्य आरोपी मुफ्फसिल थाना इलाके के अगदोनी कला निवासी पप्पू मरीक को रिहा कर दिया है.

ये भी पढ़ें: सीसीएल सहायक सुरक्षा निरीक्षक के हत्यारे को आजीवन कारावास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सुनाई सजा

एक को हो चुकी है सजा: इसी हत्याकांड में 29 सितंबर 2022 को एक अन्य आरोपी सोहेल शेख नाम के बालक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल जज गोपाल पांडेय की अदालत ने सजा सुनाई थी. उसे भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए का अर्थदंड तथा भादवि की धारा 201/34 में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी. बालक होने के कारण सोहेल का अलग अदालत में तो पप्पू का अलग अदालत ने ट्रायल चल रहा था. सोहेल जहां इस हत्या में दंडित हो गया तो पप्पू को रिहा किया गया.

भोला की हुई थी निर्मम हत्या: 1 जुलाई 2019 की रात को भोला सिंह की हत्या काफी निर्मम तरीके से की गई थी. भोला को चाकू से वार कर मारा गया था. घटना के बाद भोला के शव को अवैध कोयला खदान में तो भोला की बाइक को चानक में डाल दिया गया था. घटना के बाद कांड के उद्भेदन में पुलिस को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी. कई दिनों तक शव को ढूंढने और मृतक की बाइक को ढूंढने में लगा था. बाद में मृतक की हड्डी मिली थी. डीएनए टेस्ट से हड्डी की पहचान मृतक भोला के तौर पर की गई थी.

Last Updated : Apr 1, 2023, 10:51 PM IST
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