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Dumka News: अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी और उसके प्रेमी ने की थी पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

दुमका में पति की हत्या कर उसके शव को शौचालय की टंकी में छिपाने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पत्नी और उसके प्रेमी के बीच चल रहे अवैध संबंध का विरोध करने पर पति की हत्या कर दी गई थी.

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Published : Jun 25, 2023, 8:14 AM IST

Dumka court
Dumka court

दुमका: अवैध संबंध का विरोध करने पर पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी और उसके प्रेमी ने पति की हत्या कर शव को शौचालय के टैंक में छिपा दिया था. मामला साल 2021 का है. जिसकी सुनवाई करते हुए दुमका जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें: Seraikela News: प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने रची पति की हत्या की साजिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दी सजा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुमका जिले के सरैयाहाट थाना कांड संख्या 90/2021 में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुना. जिसके बाद दोषी मृतक की पत्नी गौरी देवी और प्रेमी रवि कांत शर्मा को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना अदा और धारा 201 के तहत सात साल के कारावास तथा 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर डेढ़ साल के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इस मामले में सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बहस में हिस्सा लिया. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 13 गवाह के बयान पेश किए गये.

क्या है पूरा मामला: दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सरैयाहाट थाना क्षेत्र के मंडलडीह गांव के चौकीदार ओशो मांझी को घटना की सुबह जानकारी मिली कि गौरी देवी ने 40 वर्षीय पति साेनू की हत्या कर शव को घर में ही छिपा दिया है. चौकीदार ने घर जाकर सोनू के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला. जिसके बाद उसने थाना आकर पुलिस पदाधिकारी को घटना से अवगत कराया. इस सूचना पर पुलिस की टीम ने घर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की तो अर्द्धर्निर्मित शौचालय के टैंक से बदबू महसूस हुई. पुलिस ने गौरी देवी से पति के बारे में पूछताछ की तो वह कुछ नहीं बता सकी. पुलिस ने शक होने पर टैंक पर पड़े पत्थर को हटाया तो अंदर से पति का शव मिला. पुलिस ने चौकीदार के बयान पर सरैयाहाट थाना में भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की बेटी के बयान के आधार पर घटना में संलिप्त रविकांत शर्मा नाम के एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया.

कोरोना की सुई के नाम पर दी गई थी बेहोशी की दवा: मृतक सोनू पोद्दार की बेटी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता 2019 में काम के सिलसिले में गुजरात चले गए थे. घर के खर्च के लिए पिता पैसा भेजते थे, लेकिन कोरोना आने के बाद उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया. इधर, पिता की गैर मौजूदगी में मरकुंडा गांव का रविकांत घर आता था. घटना से कुछ दिन पहले पिता घर आए. जब उन्हें अपनी पत्नी गौरी देवी और रवि के बीच अवैध संबंध के बारे में पता चला तो वह नाराज हो गए. हत्या से करीब पांच दिन पहले रात को रवि घर आया और उसके पिता से कहा कि कोरोना से बचने के लिए सुई लेना जरूरी है. मां के कहने पर पिता ने सुई ले ली. इसके बाद जब वे बेहोश हो गए तो मां और रवि ने गमछा से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को टैंक में डाल दिया. डर की वजह से वह चाहकर भी किसी को कुछ बता नहीं सकी. मालूम हो कि 23 जुलाई 21 को सरैयाहाट निवासी सोनू पोद्दार की हत्या कर शव को शौचालय के टंकी में छिपा दिया गया था.

दुमका: अवैध संबंध का विरोध करने पर पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी और उसके प्रेमी ने पति की हत्या कर शव को शौचालय के टैंक में छिपा दिया था. मामला साल 2021 का है. जिसकी सुनवाई करते हुए दुमका जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सजा सुनाई है.

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दी सजा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुमका जिले के सरैयाहाट थाना कांड संख्या 90/2021 में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुना. जिसके बाद दोषी मृतक की पत्नी गौरी देवी और प्रेमी रवि कांत शर्मा को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना अदा और धारा 201 के तहत सात साल के कारावास तथा 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर डेढ़ साल के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इस मामले में सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बहस में हिस्सा लिया. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 13 गवाह के बयान पेश किए गये.

क्या है पूरा मामला: दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सरैयाहाट थाना क्षेत्र के मंडलडीह गांव के चौकीदार ओशो मांझी को घटना की सुबह जानकारी मिली कि गौरी देवी ने 40 वर्षीय पति साेनू की हत्या कर शव को घर में ही छिपा दिया है. चौकीदार ने घर जाकर सोनू के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला. जिसके बाद उसने थाना आकर पुलिस पदाधिकारी को घटना से अवगत कराया. इस सूचना पर पुलिस की टीम ने घर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की तो अर्द्धर्निर्मित शौचालय के टैंक से बदबू महसूस हुई. पुलिस ने गौरी देवी से पति के बारे में पूछताछ की तो वह कुछ नहीं बता सकी. पुलिस ने शक होने पर टैंक पर पड़े पत्थर को हटाया तो अंदर से पति का शव मिला. पुलिस ने चौकीदार के बयान पर सरैयाहाट थाना में भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की बेटी के बयान के आधार पर घटना में संलिप्त रविकांत शर्मा नाम के एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया.

कोरोना की सुई के नाम पर दी गई थी बेहोशी की दवा: मृतक सोनू पोद्दार की बेटी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता 2019 में काम के सिलसिले में गुजरात चले गए थे. घर के खर्च के लिए पिता पैसा भेजते थे, लेकिन कोरोना आने के बाद उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया. इधर, पिता की गैर मौजूदगी में मरकुंडा गांव का रविकांत घर आता था. घटना से कुछ दिन पहले पिता घर आए. जब उन्हें अपनी पत्नी गौरी देवी और रवि के बीच अवैध संबंध के बारे में पता चला तो वह नाराज हो गए. हत्या से करीब पांच दिन पहले रात को रवि घर आया और उसके पिता से कहा कि कोरोना से बचने के लिए सुई लेना जरूरी है. मां के कहने पर पिता ने सुई ले ली. इसके बाद जब वे बेहोश हो गए तो मां और रवि ने गमछा से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को टैंक में डाल दिया. डर की वजह से वह चाहकर भी किसी को कुछ बता नहीं सकी. मालूम हो कि 23 जुलाई 21 को सरैयाहाट निवासी सोनू पोद्दार की हत्या कर शव को शौचालय के टंकी में छिपा दिया गया था.

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