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35 वर्ष से अधिक उम्र के कोरोना पॉजिटिव को नहीं मिलेगी होम आइसोलेशन की सुविधा, आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने जारी किया निर्देश

धनबाद में उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमा शंकर सिंह ने कोरोना को लेकर नये निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 35 वर्ष से अधिक उम्र के कोरोना पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं दी जाएगी. इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों के पालन करने की अपील की.

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उपायुक्त कार्यालय
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Published : Dec 29, 2020, 11:26 AM IST

धनबाद: जिले में अब 35 वर्ष से अधिक उम्र के कोरोना पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं मिल पाएगी. उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमा शंकर सिंह ने कहा कि 35 वर्ष से कम उम्र के कोरोना पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेशन की अनुमति है. कोविड-19 के नियमों और शर्तों का पालन करने के बाद ही अनुमति मिलेगी.

ये भी पढ़ें- देश में कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक, ब्रिटेन से लौटे छह लोग संक्रमित

कोरोना गाइडलाइंस पालन करने का निर्देश

इस दौरान उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमितों का मृत्यु दर कम करने के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का पालन जरुरी है. कांटेक्ट ट्रेसिंग को भी गति प्रदान मिलेगी. जब तक कोरोना वैश्विक महामारी आपदा घोषित है तब तक किसी प्रकार की ढिलाई घातक साबित हो सकती है.

शव का अंतिम संस्कार करेगा जिला प्रशासन

कोविड-19 संक्रमित की मृत्यु होने पर शव को लेने के लिए उनके परिजनों के आने का 2 दिनों तक जिला प्रशासन इंतजार करना होगा. 2 दिन तक परिजन के नहीं आने पर जिला प्रशासन पूरे रीति रिवाज के साथ शव का अंतिम संस्कार करेगा. अंतिम संस्कार के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे. वे स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी के सहयोग से पूरे रीति रिवाज के साथ शव का अंतिम संस्कार संपन्न कराएंगे.

कई अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में उपायुक्त उमा शंकर सिंह, अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम, अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार, सिविल सर्जन डॉ गोपाल दास, डॉ राजकुमार सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी अमर प्रसाद, संजय कुमार झा, डीएमएफटी ऑफिसर शुभम सिंघल, नितिन कुमार, डॉ यूके ओझा एवं अन्य लोग उपस्थित थे.

धनबाद: जिले में अब 35 वर्ष से अधिक उम्र के कोरोना पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं मिल पाएगी. उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमा शंकर सिंह ने कहा कि 35 वर्ष से कम उम्र के कोरोना पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेशन की अनुमति है. कोविड-19 के नियमों और शर्तों का पालन करने के बाद ही अनुमति मिलेगी.

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कोरोना गाइडलाइंस पालन करने का निर्देश

इस दौरान उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमितों का मृत्यु दर कम करने के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का पालन जरुरी है. कांटेक्ट ट्रेसिंग को भी गति प्रदान मिलेगी. जब तक कोरोना वैश्विक महामारी आपदा घोषित है तब तक किसी प्रकार की ढिलाई घातक साबित हो सकती है.

शव का अंतिम संस्कार करेगा जिला प्रशासन

कोविड-19 संक्रमित की मृत्यु होने पर शव को लेने के लिए उनके परिजनों के आने का 2 दिनों तक जिला प्रशासन इंतजार करना होगा. 2 दिन तक परिजन के नहीं आने पर जिला प्रशासन पूरे रीति रिवाज के साथ शव का अंतिम संस्कार करेगा. अंतिम संस्कार के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे. वे स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी के सहयोग से पूरे रीति रिवाज के साथ शव का अंतिम संस्कार संपन्न कराएंगे.

कई अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में उपायुक्त उमा शंकर सिंह, अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम, अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार, सिविल सर्जन डॉ गोपाल दास, डॉ राजकुमार सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी अमर प्रसाद, संजय कुमार झा, डीएमएफटी ऑफिसर शुभम सिंघल, नितिन कुमार, डॉ यूके ओझा एवं अन्य लोग उपस्थित थे.

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