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रोड हेडर मशीन खरीद में करोड़ों के घोटाले मामले में पूर्व बीसीसीएल सीएमडी समेत 7 आरोपियों ने किया सरेंडर, अदालत ने दी जमानत

धनबाद के मुनीडीह प्रोजेक्ट के लिए चाइनीज कंपनी की रोड हेडर मशीन खरीद मामले में करोड़ों के घोटाले (Road header machine purchasing scam case) के 7 आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जिसमें बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी के भी शामिल हैं. सरेंडर करने के बाद अदालत ने सभी को जमानत दे दी.

Road header machine purchasing scam case
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Published : Dec 14, 2022, 10:38 PM IST

धनबाद: चाइना कंपनी से रोड हेडर मशीन खरीद मामले में 11.6 करोड़ रुपये के घोटाले (Road header machine purchasing scam case) के सात आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया. मशीन खरीद मामले में करोड़ों के घोटाले को लेकर सीबीआई ने बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी टीके लाहिड़ी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया था. जिसे लेकर पूर्व सीएमडी सहित 7 ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जिसके बाद अदालत ने सभी को जमानत दे दी.



ये भी पढ़ें: अब ईडी के राडार पर पुलिस, आधा दर्जन अफसरों से पूछताछ की तैयारी


दरअसल, जून 2017 में चाइना कंपनी को 11.6 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. मशीन की डिलेवरी दिसंबर में की गई थी लेकिन, जब मशीन को मुनीडीह प्रोजेक्ट में एसेम्बल किया गया तो मशीन की उंचाई अधिक होने के कारण मशीन चालू नहीं हो सकी. जिसके कारण उस मशीन को बीसीसीएल बोर्ड से पारित कर दूसरे प्रोजेक्ट में कोयला उत्खनन के लिए लगाया गया था.

मामले में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिकवक्ता समर श्रीवास्तव ने कहा कि मशीन खरीदने की मंशा गलत नहीं थी. बाद में वह खराब निकल गयी. हाई कोर्ट के आदेश पर बुधवार को सभी ने सरेंडर किया, जिसके बाद अदालत ने जमानत दे दी. मालूम हो कि 2 सितंबर 2021 को सभी के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया था. इस मामले में 7 आरोपियों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दर्ज की थी. हाई कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया था. इसी मामले में पूर्व सीएमडी टीके लाहिड़ी, रुद्र दास गुप्ता, दिनेश चंद्र झा, केसरी किशोर, शरण सिन्हा, गिरिजा उपरेती और आलोक मंडल ने अदालत में सरेंडर किया और सभी को कोर्ट ने जमानत मिल गई.

धनबाद: चाइना कंपनी से रोड हेडर मशीन खरीद मामले में 11.6 करोड़ रुपये के घोटाले (Road header machine purchasing scam case) के सात आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया. मशीन खरीद मामले में करोड़ों के घोटाले को लेकर सीबीआई ने बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी टीके लाहिड़ी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया था. जिसे लेकर पूर्व सीएमडी सहित 7 ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जिसके बाद अदालत ने सभी को जमानत दे दी.



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दरअसल, जून 2017 में चाइना कंपनी को 11.6 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. मशीन की डिलेवरी दिसंबर में की गई थी लेकिन, जब मशीन को मुनीडीह प्रोजेक्ट में एसेम्बल किया गया तो मशीन की उंचाई अधिक होने के कारण मशीन चालू नहीं हो सकी. जिसके कारण उस मशीन को बीसीसीएल बोर्ड से पारित कर दूसरे प्रोजेक्ट में कोयला उत्खनन के लिए लगाया गया था.

मामले में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिकवक्ता समर श्रीवास्तव ने कहा कि मशीन खरीदने की मंशा गलत नहीं थी. बाद में वह खराब निकल गयी. हाई कोर्ट के आदेश पर बुधवार को सभी ने सरेंडर किया, जिसके बाद अदालत ने जमानत दे दी. मालूम हो कि 2 सितंबर 2021 को सभी के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया था. इस मामले में 7 आरोपियों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दर्ज की थी. हाई कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया था. इसी मामले में पूर्व सीएमडी टीके लाहिड़ी, रुद्र दास गुप्ता, दिनेश चंद्र झा, केसरी किशोर, शरण सिन्हा, गिरिजा उपरेती और आलोक मंडल ने अदालत में सरेंडर किया और सभी को कोर्ट ने जमानत मिल गई.

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