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ADJ Uttam Anand Murder Case: अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी की खारिज, जानें पूरा मामला

एडीजे उत्तम आनंद की मौत मामले में सोमवार को धनबाद सिविल कोर्ट एजेसी-3 की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने जेल में बंद आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा के जमानत याचिका अर्जी को खारिज कर दी है.

ADJ Uttam Anand Murder Case
एडीजे उत्तम आनंद
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Published : Mar 7, 2022, 10:20 PM IST

धनबादः एडीजे उत्तम आनंद की मौत मामले में सोमवार को धनबाद सिविल कोर्ट एजेसी-3 की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने जेल में बंद आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा के जमानत याचिका अर्जी को खारिज कर दी है. न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में जमानत याचिका को लेकर आरोपी लखन, राहुल वर्मा के वकील की दलील अदालत को मुतमइन नहीं कर पाई. इससे पहले CBI कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत आरोप गठित किया था.

ये भी पढ़ें-धनबाद जज मौत मामलाः सीबीआई मुख्यालय जांच पर सहमत, सरकार ने की थी जांच की अनुशंसा

बता दें कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की टीम द्वारा कराई जा रही है. हालांकि जांच टीम को जज मौत मामले में अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है. सीबीआई टीम ऑटो ड्राइवर तथा उसके सहयोगी के अलावा किसी अन्य की गिरफ्तारी तक नहीं कर पाई है, जबकि जांच कर रही सीबीआई की टीम अब तक दर्जनों लोगों से पूछताछ कर चुकी है.


इससे पहले धनबाद एडीजे उत्तम आनंद की मौत मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम को भी बदला गया है. इसके बाद नई जांच टीम ने जज की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने का दावा कोर्ट में किया था. लेकिन नई टीम की जांच गिरफ्तार आरोपियों से आगे नहीं बढ़ पाई है. दोनों गिरफ्तार आरोपियों के नार्को टेस्ट सहित 4 वैज्ञानिक टेस्ट कराए गए थे. रिमांड में लेकर भी पूछताछ की गई थी.


आपको बता दें कि बीते 28 जुलाई 2021 को मॉर्निंग वॉक के दौरान धनबाद न्यायालय में पदस्थापित एडीजे उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर होने के बाद मौत हो गई थी. पहले इस मामले की जांच पुलिस कर रही थी. बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई.

धनबादः एडीजे उत्तम आनंद की मौत मामले में सोमवार को धनबाद सिविल कोर्ट एजेसी-3 की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने जेल में बंद आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा के जमानत याचिका अर्जी को खारिज कर दी है. न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में जमानत याचिका को लेकर आरोपी लखन, राहुल वर्मा के वकील की दलील अदालत को मुतमइन नहीं कर पाई. इससे पहले CBI कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत आरोप गठित किया था.

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बता दें कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की टीम द्वारा कराई जा रही है. हालांकि जांच टीम को जज मौत मामले में अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है. सीबीआई टीम ऑटो ड्राइवर तथा उसके सहयोगी के अलावा किसी अन्य की गिरफ्तारी तक नहीं कर पाई है, जबकि जांच कर रही सीबीआई की टीम अब तक दर्जनों लोगों से पूछताछ कर चुकी है.


इससे पहले धनबाद एडीजे उत्तम आनंद की मौत मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम को भी बदला गया है. इसके बाद नई जांच टीम ने जज की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने का दावा कोर्ट में किया था. लेकिन नई टीम की जांच गिरफ्तार आरोपियों से आगे नहीं बढ़ पाई है. दोनों गिरफ्तार आरोपियों के नार्को टेस्ट सहित 4 वैज्ञानिक टेस्ट कराए गए थे. रिमांड में लेकर भी पूछताछ की गई थी.


आपको बता दें कि बीते 28 जुलाई 2021 को मॉर्निंग वॉक के दौरान धनबाद न्यायालय में पदस्थापित एडीजे उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर होने के बाद मौत हो गई थी. पहले इस मामले की जांच पुलिस कर रही थी. बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई.

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