रांची: प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में शिक्षा विभाग ने संशोधन किया है. इसके बाद विभाग द्वारा निर्देश भी जारी कर दिया गया है. संशोधित नियमावली के तहत जिलों में शिक्षकों के रिक्त पदों से दोगुना अभ्यर्थियों का नाम जारी किया जाएगा.
प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग को लेकर सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है. गौरतलब है कि राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 4 हजार 969 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग किया जाना है और इसे लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है. संशोधित नियमावली के अनुसार राज्य के पारा शिक्षकों के गैर कोटा में नामांकन का रास्ता साफ कर दिया गया है. वहीं, नियुक्ति में झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा.
आरक्षण का लाभ केवल झारखंड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा. इस नियुक्ति में महिलाओं के लिए नई आरक्षण के तहत 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है. महिलाओं के लिए आरक्षित पद में से 5 फीसदी पद तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, हालांकि तलाकशुदा महिला के लिए आरक्षित पदों की भर्ती से नहीं भरे जाने की स्थिति में महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी.
15 मई को सभी जिलों की वेबसाइट पर कांउसलिंग को लेकर अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हो जाएगी. वहीं अभ्यर्थी 22 मई तक जारी लिस्ट पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आपत्ति निराकरण के बाद 30 मई को फिर से संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. इसके बाद 3 जून को सभी जिलों के शिक्षक नियुक्ति के लिए काउंसलिंग सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक होगी. हालांकि इनके लिए सेवा शर्त की अवधि नियुक्ति के बाद से 1 अगस्त को न्यूनतम 2 साल या उससे अधिक होना अनिवार्य रखा गया है.