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अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू होने के बाद परिवहन विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें क्या-क्या हुआ बदलाव

राज्य में अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू होने के बाद परिवहन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत यात्रियों को मास्क पहनकर ही यात्रा करनी होगी. किसी भी प्रकार के वाहन भाड़ा/किराया में बढ़ोतरी नहीं करने का आदेश दिया गया है.

transport department issued new guidelines regarding bus operation in jharkhand
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Published : Aug 2, 2021, 7:33 AM IST

रांची: अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू होने के बाद परिवहन विभाग ने यात्रियों, बस मालिकों, चालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक बस में सफर करने वाले यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा. इसके साथ ही बस में सफर करने वाले सवारियों का मोबाइल नंबर और पता समेत सारी जानकारी वाहन मालिकों को रखनी होगी.

ये भी पढ़ें- झारखंड से दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा शुरू, निजी वाहन मालिकों-यात्रियों ने ली राहत की सांस

नई गाइडलाइन जारी

बसों को प्रत्येक यात्रा के बाद पूरी तरह से सेनेटाइज करना होगा. यात्रा के दौरान चालक, यात्रियों को धूम्रपान, गुटखा, खैनी जैसे नशीली पदार्थ का सेवन प्रतिबंधित रहेगा. यात्रा के दौरान सार्वजनिक बस स्टैंड पर इधर-उधर थूकना वर्जित किया गया है. कंटेनमेंट जोन में स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देश के अनुरूप ही यात्रियों और बस चालकों को कार्य करना होगा. इन क्षेत्रों में वाहन को रोकना खाना-पीना और अन्य क्रियाओं के साथ घूमने फिरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. यात्रा के दौरान वाहनों की खिड़कियां हमेशा खुली रखने का निर्देश दिया गया है ताकि हवा का क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे.

बस परिवहन विभाग द्वारा विधिवत निबंधित और निश्चित रूट पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त होना चाहिए. निर्गत परमिट ही बसों के लिए आवागमन पास माना जाएगा. सार्वजनिक बसें परमिट प्राप्त रूटों पर चलाई जाएंगी और परमिट में आवंटित ठहराव स्थल पर ही बसों को रुकने की अनुमति होगी. बसों में प्रवेश और निकासी के दरवाजे अलग-अलग रखने होंगे या निकासी एवं प्रवेश करने वाले यात्रियों को अलग-अलग समय पर अनुमति देनी होगी. बसों के चालक और उपचालाक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करनी होगी और उसे सुरक्षित रखना होगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन की ओर से मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जा सके.

टीका लेने के बाद यात्रा करने की अपील

परिवहन विभाग के आयुक्त ने आदेश देते हुए कहा कि सभी वाहन के चालक और कंडक्टर एवं अन्य सहकर्मियों का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे और यात्रियों से भी अनुरोध किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण कराकर ही यात्रा करें.

रांची: अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू होने के बाद परिवहन विभाग ने यात्रियों, बस मालिकों, चालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक बस में सफर करने वाले यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा. इसके साथ ही बस में सफर करने वाले सवारियों का मोबाइल नंबर और पता समेत सारी जानकारी वाहन मालिकों को रखनी होगी.

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नई गाइडलाइन जारी

बसों को प्रत्येक यात्रा के बाद पूरी तरह से सेनेटाइज करना होगा. यात्रा के दौरान चालक, यात्रियों को धूम्रपान, गुटखा, खैनी जैसे नशीली पदार्थ का सेवन प्रतिबंधित रहेगा. यात्रा के दौरान सार्वजनिक बस स्टैंड पर इधर-उधर थूकना वर्जित किया गया है. कंटेनमेंट जोन में स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देश के अनुरूप ही यात्रियों और बस चालकों को कार्य करना होगा. इन क्षेत्रों में वाहन को रोकना खाना-पीना और अन्य क्रियाओं के साथ घूमने फिरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. यात्रा के दौरान वाहनों की खिड़कियां हमेशा खुली रखने का निर्देश दिया गया है ताकि हवा का क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे.

बस परिवहन विभाग द्वारा विधिवत निबंधित और निश्चित रूट पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त होना चाहिए. निर्गत परमिट ही बसों के लिए आवागमन पास माना जाएगा. सार्वजनिक बसें परमिट प्राप्त रूटों पर चलाई जाएंगी और परमिट में आवंटित ठहराव स्थल पर ही बसों को रुकने की अनुमति होगी. बसों में प्रवेश और निकासी के दरवाजे अलग-अलग रखने होंगे या निकासी एवं प्रवेश करने वाले यात्रियों को अलग-अलग समय पर अनुमति देनी होगी. बसों के चालक और उपचालाक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करनी होगी और उसे सुरक्षित रखना होगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन की ओर से मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जा सके.

टीका लेने के बाद यात्रा करने की अपील

परिवहन विभाग के आयुक्त ने आदेश देते हुए कहा कि सभी वाहन के चालक और कंडक्टर एवं अन्य सहकर्मियों का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे और यात्रियों से भी अनुरोध किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण कराकर ही यात्रा करें.

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