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बेल बॉन्ड ही नहीं भर पाए कांग्रेस के विधायक, जमानत के बाद भी जेल से नहीं मिली रिहाई - विधायकों ने अब तक बेल बॉन्ड नहीं भरा

कोलकाता में झारखंड कांग्रेस के तीन विधायक विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी 49 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किए गए थे. इसके बाद इन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत दे दी. लेकिन अभी तक इन्होंने बेल बॉन्ड नहीं भरा है जिसके कारण तीनों कांग्रेस विधायक जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं.

Three Congress MLAs trapped in cash scandal
Three Congress MLAs trapped in cash scandal
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Published : Aug 19, 2022, 7:40 PM IST

Updated : Aug 19, 2022, 7:48 PM IST

रांची: कैश के साथ कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी (Calcutta High Court grants bail to all three Jharkhand Congress MLAs). लेकिन इन विधायकों ने अब तक बेल बॉन्ड नहीं भरा है (Three Congress MLAs Could Not Fill Bail Bond) जिसके कारण ये अभी भी जेल से रिहा नहीं हो पाए हैं. गुरुवार को इन्हे बेल बॉन्ड भरना था लेकिन इन्होंने जरूरी कागजात जमा नहीं किए जिसके कारण बेल बॉन्ड भरा नहीं जा सका.

ये भी पढ़ें: कलकत्ता हाई कोर्ट ने झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायकों को दी जमानत, लेकिन नहीं छोड़ सकते कोलकाता

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी (Calcutta High Court grants bail to all three Jharkhand Congress MLAs). लेकिन इन्होंने गुरुवार तक बेल बॉन्ड नहीं भरा. शुक्रवार को जन्माष्टमी के कारण कोर्ट बंद था इसलिए कोई काम नहीं हुआ. अब माना जा रहा है कि शनिवार को बेल बॉन्ड भरा जाएगा और आगे की प्रक्रिया की जाएगी. जिसके बाद उन्हें दोपहर बाद जेल से रिहाई मिल सकती है.

फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि तीनों विधायकों को 3 महीने तक कोलकाता में ही रहना होगा. इसके अलावा हफ्ते में एक दिन आईओ के सामने पेश होना पड़ेगा. ये तीनों पिछले दिनों 46 लाख कैश के साथ 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पकड़े गये थे. उसके बाद से ही ये तीनों न्यायिक हिरासत में थे.

कोलकाता में 49 लाख रुपए नगद के साथ गिरफ्तार झारखंड के तीन कांग्रेस विधायक सहित पांच लोगों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई. कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय की बेंच में मामले की सुनवाई की. हालांकि इस मामले में आईपीसी की धारा 467 भी जोड़ी गई है. जिससे विधायकों की परेशानी बढ़ गयी है. विधायकों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पक्ष रखा. उन्होंने मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपने का आवेदन किया है.

झारखंड से कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगारी सहित पांच लोगों को 30 जुलाई को हावड़ा जिले के पांचला में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर उनकी गाड़ी से 49 लाख रुपए नकद बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था. अब सीआईडी मामले की जांच कर रही है. मामले में सीआईडी की टीम सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि दिल्ली, ओड़िशा, असम और झारखंड में भी जांच अभियान चला रही है.

रांची: कैश के साथ कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी (Calcutta High Court grants bail to all three Jharkhand Congress MLAs). लेकिन इन विधायकों ने अब तक बेल बॉन्ड नहीं भरा है (Three Congress MLAs Could Not Fill Bail Bond) जिसके कारण ये अभी भी जेल से रिहा नहीं हो पाए हैं. गुरुवार को इन्हे बेल बॉन्ड भरना था लेकिन इन्होंने जरूरी कागजात जमा नहीं किए जिसके कारण बेल बॉन्ड भरा नहीं जा सका.

ये भी पढ़ें: कलकत्ता हाई कोर्ट ने झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायकों को दी जमानत, लेकिन नहीं छोड़ सकते कोलकाता

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी (Calcutta High Court grants bail to all three Jharkhand Congress MLAs). लेकिन इन्होंने गुरुवार तक बेल बॉन्ड नहीं भरा. शुक्रवार को जन्माष्टमी के कारण कोर्ट बंद था इसलिए कोई काम नहीं हुआ. अब माना जा रहा है कि शनिवार को बेल बॉन्ड भरा जाएगा और आगे की प्रक्रिया की जाएगी. जिसके बाद उन्हें दोपहर बाद जेल से रिहाई मिल सकती है.

फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि तीनों विधायकों को 3 महीने तक कोलकाता में ही रहना होगा. इसके अलावा हफ्ते में एक दिन आईओ के सामने पेश होना पड़ेगा. ये तीनों पिछले दिनों 46 लाख कैश के साथ 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पकड़े गये थे. उसके बाद से ही ये तीनों न्यायिक हिरासत में थे.

कोलकाता में 49 लाख रुपए नगद के साथ गिरफ्तार झारखंड के तीन कांग्रेस विधायक सहित पांच लोगों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई. कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय की बेंच में मामले की सुनवाई की. हालांकि इस मामले में आईपीसी की धारा 467 भी जोड़ी गई है. जिससे विधायकों की परेशानी बढ़ गयी है. विधायकों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पक्ष रखा. उन्होंने मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपने का आवेदन किया है.

झारखंड से कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगारी सहित पांच लोगों को 30 जुलाई को हावड़ा जिले के पांचला में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर उनकी गाड़ी से 49 लाख रुपए नकद बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था. अब सीआईडी मामले की जांच कर रही है. मामले में सीआईडी की टीम सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि दिल्ली, ओड़िशा, असम और झारखंड में भी जांच अभियान चला रही है.

Last Updated : Aug 19, 2022, 7:48 PM IST
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