रांची: झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल (Suspended IAS officer Pooja Singhal) फिलहाल आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद हैं. उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में ईडी की ओर से मंगलवार को प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल जमानत नहीं दी (Pooja Singhal did not get bail) और अगली सुनवाई दुर्गा पूजा अवकाश के बाद निर्धारित की है.
ये भी पढ़ें: पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई, हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया था. कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए मामले में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट के उसी आदेश के आलोक में ईडी की ओर से शपथ पत्र दायर की गई. जिस पर दुर्गा पूजा अवकाश के बाद सुनवाई होगी.
पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब साढ़े चार महीने से अधिक बीत गए हैं, लेकिन उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है. इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद अब पूजा सिंघल की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है.
प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे. ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों और दूसरे निवेश की जानकारी जुटायी. खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ, उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थीं. ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे. 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह सलाखों के पीछे हैं.