रांचीः राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आरके आनंद ने विजिलेंस कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. हाई कोर्ट के आदेश पर निचली अदालत में उन्होंने सरेंडर किया है. हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत उन्हें मिल चुकी है. NGOC के कार्यकारी अध्यक्ष थे आरके आनंद.
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राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद आरोपी आरके आनंद रांची विजिलेंस कोर्ट में सरेंडर किया. एसीबी की विशेष अदालत प्रकाश झा की कोर्ट में 2-2 लाख का उन्होंने बैल बॉन्ड भरा. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. जिसके बाद आरके आनंद को अंतरिम राहत मिल गई है.
पूर्व में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी आरके आनंद को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद आज उन्होंने बैल बॉन्ड भरा है. झारखंड हाई के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने 50 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर आरके आनंद को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी. अदालत का आदेश था कि छह सप्ताह के अंदर सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम से 50 लाख रुपये का डीडी बनाकर जमा करेंगे और निचली अदालत में दो-दो लाख रुपये के बेल बांड भरेंगे. जिसके आलोक में आरके आनंद ने आज रांची सिविल कोर्ट में खुद को सरेंडर किया जहां से उन्हें राहत मिली है.बता दें कि राष्ट्रीय खेल घोटाला का यह मामला 28.38 करोड़ का है. जब 2011 में राष्ट्रीय खेल का भव्य आयोजन हुआ था. उस दौरान बॉलीवुड जगत की कई हस्तियों को बुलाया गया था. आरके आनंद एनजीओसी के कार्यकारी अध्यक्ष थे. निचली अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.