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लॉ यूनिवर्सिटी सामूहिक दुष्कर्म मामले में रांची सिविल कोर्ट आज सुनाएगी फैसला, 12 आरोपी कर रहे हैं ट्रायल फेस

लॉ यूनिवर्सिटी सामूहिक दुष्कर्म मामले में रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्याययुक्त की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा. मामले में एक नाबालिग सहित 12 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं. यह पहली बार है जब राज्य में किसी दुष्कर्म पीड़ित को कम समय में इंसाफ मिलेगा.

Ranchi Civil Court to give verdict on 26 February in Law University molestation case
रांची सिविल कोर्ट
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Published : Feb 26, 2020, 1:19 AM IST

रांचीः लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा को इंसाफ के मामले पर फैसले के लिए अदालत ने 26 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. बीते साल 26 नवंबर को दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले 12 आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 3 महीने में सजा सुनाई जाएगी.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें-भाजपा महानगर अध्यक्ष के लिए प्रभारियों की मौजूदगी में हुई रायशुमारी, कई दावेदारों ने पेश की दावेदारी

गौरतलब है कि रांची के कांके थाना क्षेत्र में घटी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना ने पूरे देश भर में रांची का सर झुका दिया था. जब 26 नवंबर 2019 को लॉ कॉलेज की एक छात्रा की अस्मत को 12 दरिंदों ने तार-तार कर दिया था. घटना इतनी शर्मसार थी कि बॉलीवुड के सितारे अक्षय कुमार ने भी ट्वीट कर मामले में शहर के लॉ एंड ऑर्डर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था.

Ranchi Civil Court to give verdict on 26 February in Law University molestation case
अक्षय कुमार का ट्वीट

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर घटना को अंजाम देने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. फिर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार स्पीडी ट्रायल के तहत प्रधान न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई चली और 3 महीने से पहले ही कोर्ट ने 26 फरवरी के लिए फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी है.

ट्रायल के दौरान पुलिस ने मामले में संजीदगी दिखाते हुए गवाह प्रस्तुत किए. वही सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य को भी कोर्ट में प्रस्तुत किए. जानकारी के अनुसार 26 नवंबर को उस समय छात्रा से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था जब पीड़िता अपने दोस्त के साथ कांके के रिंग रोड बस स्टॉप पर बैठकर बातचीत कर रही थी. इस दौरान आरोपियों ने उसे अगवा कर पास के संग्रामपुर स्थित ईट भट्टा ले गए और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. झारखंड में संभवतः पहली किसी दुष्कर्म पीड़ित को इंसाफ इतने कम समय में मिलने जा रहा है.

रांचीः लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा को इंसाफ के मामले पर फैसले के लिए अदालत ने 26 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. बीते साल 26 नवंबर को दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले 12 आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 3 महीने में सजा सुनाई जाएगी.

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Ranchi Civil Court to give verdict on 26 February in Law University molestation case
अक्षय कुमार का ट्वीट

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर घटना को अंजाम देने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. फिर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार स्पीडी ट्रायल के तहत प्रधान न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई चली और 3 महीने से पहले ही कोर्ट ने 26 फरवरी के लिए फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी है.

ट्रायल के दौरान पुलिस ने मामले में संजीदगी दिखाते हुए गवाह प्रस्तुत किए. वही सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य को भी कोर्ट में प्रस्तुत किए. जानकारी के अनुसार 26 नवंबर को उस समय छात्रा से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था जब पीड़िता अपने दोस्त के साथ कांके के रिंग रोड बस स्टॉप पर बैठकर बातचीत कर रही थी. इस दौरान आरोपियों ने उसे अगवा कर पास के संग्रामपुर स्थित ईट भट्टा ले गए और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. झारखंड में संभवतः पहली किसी दुष्कर्म पीड़ित को इंसाफ इतने कम समय में मिलने जा रहा है.

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