रांचीः लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा को इंसाफ के मामले पर फैसले के लिए अदालत ने 26 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. बीते साल 26 नवंबर को दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले 12 आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 3 महीने में सजा सुनाई जाएगी.
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गौरतलब है कि रांची के कांके थाना क्षेत्र में घटी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना ने पूरे देश भर में रांची का सर झुका दिया था. जब 26 नवंबर 2019 को लॉ कॉलेज की एक छात्रा की अस्मत को 12 दरिंदों ने तार-तार कर दिया था. घटना इतनी शर्मसार थी कि बॉलीवुड के सितारे अक्षय कुमार ने भी ट्वीट कर मामले में शहर के लॉ एंड ऑर्डर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था.
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर घटना को अंजाम देने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. फिर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार स्पीडी ट्रायल के तहत प्रधान न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई चली और 3 महीने से पहले ही कोर्ट ने 26 फरवरी के लिए फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी है.
ट्रायल के दौरान पुलिस ने मामले में संजीदगी दिखाते हुए गवाह प्रस्तुत किए. वही सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य को भी कोर्ट में प्रस्तुत किए. जानकारी के अनुसार 26 नवंबर को उस समय छात्रा से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था जब पीड़िता अपने दोस्त के साथ कांके के रिंग रोड बस स्टॉप पर बैठकर बातचीत कर रही थी. इस दौरान आरोपियों ने उसे अगवा कर पास के संग्रामपुर स्थित ईट भट्टा ले गए और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. झारखंड में संभवतः पहली किसी दुष्कर्म पीड़ित को इंसाफ इतने कम समय में मिलने जा रहा है.