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हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से झटका, शेल कंपनी से जुड़े मामले में समय देने से किया इनकार, कल होगी सुनवाई - Advocate Kapil Sibal

झारखंड हाई कोर्ट ने शेल कंपनी से जुड़े मामले में सुनवाई टालने की राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस मामले में 17 जून को सुनवाई होगी.

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Published : Jun 16, 2022, 1:38 PM IST

Updated : Jun 16, 2022, 1:56 PM IST

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से झटका लगा है. शेल कंपनी से जुड़े मामले में सुनवाई टालने के राज्य सरकार की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 17 जून को ही इस मामले में सुनवाई होगी. इससे पहले कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से याचिका दायर कर मामले में समय की मांग की गई. कोर्ट में अधिवक्ता कपिल सिब्बल के कोरोना पीड़ित होने और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर सुनवाई की दलील दी गई. हाई कोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद समय देने से इंकार कर दिया है.

ये भी पढ़ें:- सीएम से जुड़ा खनन पट्टा और शेल कंपनी मामले में दायर दोनों पीआईएल सुनवाई के योग्य, झारखंड हाई कोर्ट का फैसला

पिछली सुनवाई में 17 जून की तिथि हुई थी निर्धारित: पिछली सुनवाई के दौरान भी राज्य सरकार की ओर से मामले में समय की मांग की थी. अदालत ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 17 जून की तिथि निर्धारित की थी. कल यानि शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इस बिंदु पर सुनवाई होगी. अब सभी की नजरें कल होने वाली सुनवाई और कोर्ट के फैसले पर टिकी है. बता दें कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है यह कहते हुए हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को याचिका के मेंटेवलटी पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था.

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से झटका लगा है. शेल कंपनी से जुड़े मामले में सुनवाई टालने के राज्य सरकार की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 17 जून को ही इस मामले में सुनवाई होगी. इससे पहले कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से याचिका दायर कर मामले में समय की मांग की गई. कोर्ट में अधिवक्ता कपिल सिब्बल के कोरोना पीड़ित होने और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर सुनवाई की दलील दी गई. हाई कोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद समय देने से इंकार कर दिया है.

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पिछली सुनवाई में 17 जून की तिथि हुई थी निर्धारित: पिछली सुनवाई के दौरान भी राज्य सरकार की ओर से मामले में समय की मांग की थी. अदालत ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 17 जून की तिथि निर्धारित की थी. कल यानि शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इस बिंदु पर सुनवाई होगी. अब सभी की नजरें कल होने वाली सुनवाई और कोर्ट के फैसले पर टिकी है. बता दें कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है यह कहते हुए हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को याचिका के मेंटेवलटी पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था.

Last Updated : Jun 16, 2022, 1:56 PM IST
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